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मृत पिता के नाम उठा ली दूसरी कस्ति की राशि

मृत पिता के नाम उठा ली दूसरी किस्त की राशि बिचौलियों द्वारा सरकारी कर्मियों की मिलीभगत से दिया जाता है अंजाममृतक के नाम पर द्वितीय किस्त का इंदिरा आवास भुगतान उठायापति-पत्नी में पति को पुनर्वास और इंदिरा आवास के साथ पत्नी को पुनर्वास का लाभपामा में इंदिरा आवास में गड़बड़झालाप्रतिनिधि, पतरघट (सहरसा)प्रखंड क्षेत्र में पूर्व […]

मृत पिता के नाम उठा ली दूसरी किस्त की राशि बिचौलियों द्वारा सरकारी कर्मियों की मिलीभगत से दिया जाता है अंजाममृतक के नाम पर द्वितीय किस्त का इंदिरा आवास भुगतान उठायापति-पत्नी में पति को पुनर्वास और इंदिरा आवास के साथ पत्नी को पुनर्वास का लाभपामा में इंदिरा आवास में गड़बड़झालाप्रतिनिधि, पतरघट (सहरसा)प्रखंड क्षेत्र में पूर्व में इंदिरा आवास पुनर्वास की राशि के आवंटन मामले में गड़बड़ी की बातें पहले भी सामने आती रही है. जिसके वजह से पतरघट प्रखंड पूर्व में हमेशा सुर्खियों में बना रहता था. लेकिन प्रशासनिक सख्ती की वजह से फिलहाल अंकुश तो लगा लेकिन उस पर पूर्णरूपेण अंकुश नहीं लग पाया है. एक ताजा मामला बिचौलियों द्वारा सरकारी कर्मियों की मिलीभगत से एक मृतक के नाम पर द्वितीय किस्त के इंदिरा आवास की राशि का भुगतान उठा लेने के साथ-साथ एक पति-पत्नी में पति को पुनर्वास और इंदिरा आवास के साथ पत्नी को पुनर्वास का लाभ दिये जाने से संबंधित है. उसका भुगतान भी बैंक से विधिवत रूप से किया जा चुका है. यह मामला क्षेत्र के पामा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 12 का है. मामले का खुलासा तब हुआ जब पामा पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने हस्ताक्षरित लिखित आवेदन सूबे के आपदा प्रबंधन मंत्री प्रो चंद्रशेखर को पत्र भेज कर मामले की जांच कर दोषी कर्मियों सहित बिचौलियों पर समुचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उनलोगों ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि पामा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 12 के निवासी मो रहमत को वित्तीय वर्ष 2010 में इंदिरा आवास का लाभ दिया गया. जिसकी प्रथम किस्त का भुगतान भी हो गया. जिसके बाद उसकी मृत्यु वर्ष 2012 में हो गयी. इसके बावजूद बिचौलिया एवं सरकारी कर्मियों द्वारा मिलीभगत कर स्व रहमत के द्वितीय किस्त का भुगतान उसका बेटा मो मुख्तार द्वारा बैंक से कर लिया गया जबकि स्व रहमत को छह बेटा है. उसकी पत्नी का भी पूर्व में निधन हो चुका है. और तो और इंदिरा आवास पुनर्वास योजना में बिचौलिया की दबंगई और पुनर्वास सहायक की मिलीभगत इस कदर हावी है कि दिवंगत मो रहमत के द्वितीय किस्त का भुगतान उठा चुके छह भाईयों में मो मुख्तार को इंदिरा आवास का लाभ दिया गया. फिर उसी को वर्ष 2014 में पुनर्वास का भी लाभ दिया गया. बैंक से हुआ भुगतानइसका विधिवत भुगतान सेंट्रल बैंक की शाखा पस्तपार से किया जा चुका है. और तो और बिचौलियों एवं कर्मियों की कृपा से लाभुक मो मुख्तार की पत्नी रहीना खातून को भी पुनर्वास का लाभ दिया गया. जिसका क्रमांक 384 एवं सेंट्रल बैंक की शाखा पस्तपार में रहीना का खाता नंबर-3165823855 है. जिसमें प्रथम किस्त का भुगतान भी 55 हजार रूपये उठाया जा चुका है. ग्रामीणों ने बताया कि पुनर्वास कर्मी इंदिरा आवास सहायक एवं बिचौलियों की मिलीभगत से वाजिब हकदार को वंचित कर दिया जाता है. गैरवाजिब लोगों को उक्त सरकारी लाभ दिया जा रहा है. इस पंचायत में बिचौलियों की कृपा से लाभुक अगर हामी भर देते हैं तो पुनर्वास कर्मी इंदिरा आवास सहायक एवं बिचौलियों की तिकड़ी लाभुकों से राशि बांट लेते हैं. इसके कारण उक्त लाभुक का घर भी जिस स्थिति में था वह वहीं का रह जाता है. ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर समुचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है. कहते हैं अधिकारी इस बाबत अपर परियोजना ब्लॉक प्रबंधक मो हामिद राजा ने बताया कि पूरे मामले की जांच करवाउंगा. दोषी पाये जाने पर अविलंब संबंधित कर्मी के साथ-साथ उक्त लाभुक पर भी कार्रवाई की जायेगी.

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