सहरसा : राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये मध्याह्न भोजन बंद करने वाले बीइओ पर कार्रवाई की जायेगी. लगातार तीन दिन या उससे अधिक एक माह के अंदर पोषित क्षेत्र में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बीइओ द्वारा खाता पर रोक लगाये जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी. जानकारी देते जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में किसी भी परिस्थिति में मध्याह्न भोजन योजना बाधित नहीं किया जाना है.
उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि विद्यालय शिक्षा समिति वाद विवाद या अन्य किसी मामला आने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना संचालन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही रोक लगा देते हैं. जिससे सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. उन्होंने कहा कि किसी प्रखंड में अगर बीइओ द्वारा मध्याह्न भोजन योजना खाता बंद किया गया है तो वे तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए योजना संचालन कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि अगर कोई परिस्थिति बनती है तो बिना उनके पूर्वानुमति के खाते का संचालन नहीं रोका जाये.