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हत्याकांड में 15 अभियुक्तों को आजीवन कारावास
सासाराम कोर्ट : जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह की अदालत ने पांडेय टोला करगहर हत्याकांड से जुड़े सत्र वाद संख्या-360/2007में मामले की सुनवाई करते हुए 15 अभियुक्तों श्रीराम पांडेय,धर्मेंद्र पांडेय, अमरेंद्र पांडेय, दयाशंकर पांडेय, मिथलेश पांडेय, अरविंद पांडेय, पवन पांडेय, परशु राम पांडेय, धनंजय पांडेय, रामाशंकर पांडेय, रामप्रवेश पांडेय, हरिशंकर पांडेय, दीपक पांडेय, अनिल […]
सासाराम कोर्ट : जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह की अदालत ने पांडेय टोला करगहर हत्याकांड से जुड़े सत्र वाद संख्या-360/2007में मामले की सुनवाई करते हुए 15 अभियुक्तों श्रीराम पांडेय,धर्मेंद्र पांडेय, अमरेंद्र पांडेय, दयाशंकर पांडेय, मिथलेश पांडेय, अरविंद पांडेय, पवन पांडेय, परशु राम पांडेय, धनंजय पांडेय, रामाशंकर पांडेय, रामप्रवेश पांडेय, हरिशंकर पांडेय, दीपक पांडेय, अनिल पांडेय व आशुतोष पांडेय सभी पांडेय टोला करगहर निवासी को आजीवन कारावास व शस्त्र अधिनियम तथा इंडियन पैनल कोड की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अधिकतम 41-41 हजार रुपया जुर्माना के आर्थिक दंड लगाया है.
ज्ञातव्य हो कि करगहर थाना कांड संख्या-3/2006 के सूचक स्वामी नाथ पांडेय, पांडेय टोला करगहर द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पांच जनवरी 2006 की सुबह लगभग सात बजे उपरोक्त अभियुक्तों ने सूचक के पुत्र की गोली मार कर हत्या कर दी थी. साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी पीट कर जख्मी कर दिया था. हत्या का कारण पूर्व भूमि विवाद बताया जा रहा था. सरकार की ओर से केस का संचालन एपीपी लक्ष्मण राय कर रहे थे.
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