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जानलेवा हमले के आरोपितों को जमानत नहीं
सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने नगर थाना क्षेत्र के सागर मुहल्ला निवासी मुमताज घोसी नसरूदीन घोसी, नाजिर घोसी, ईदू घोसी, शमशु घोसी व मोहन सिंह की जमानत अर्जी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया. उक्त मामला नगर थाना क्षेत्र (दलेलगंज) निवासी भोला राम ने दर्ज करायी थी. इसमें कहा […]
सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने नगर थाना क्षेत्र के सागर मुहल्ला निवासी मुमताज घोसी नसरूदीन घोसी, नाजिर घोसी, ईदू घोसी, शमशु घोसी व मोहन सिंह की जमानत अर्जी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया.
उक्त मामला नगर थाना क्षेत्र (दलेलगंज) निवासी भोला राम ने दर्ज करायी थी. इसमें कहा था कि 25 मार्च, 2016 को सागर मुहल्ला में रात के समय बारात जा रही थी, जिसमें डीजे बज रहा था व पटाखे फोड़े जा रहे थे.
उसी समय औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाने के पहाड़ी बिगहा निवासी उनका साला छोटू शौच से वापस लौट रहा था. बारात में से किसी ने गोली चला दी जो उसकी पीठ में लगी थी. वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था.
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