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किशोर की अपील को कोर्ट ने किया खारिज
सासाराम (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद जायसवाल की अदालत ने जानलेवा हमले व बोलेरो लुटने के मामले में आरोपित नाबालिग की तरफ से प्रस्तुत क्रिमिनल अपील को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया है. डालमियानगर के मथूरी निवासी मसरूर आलम उर्फ गोल्डेन ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें बताया था कि सात […]
सासाराम (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद जायसवाल की अदालत ने जानलेवा हमले व बोलेरो लुटने के मामले में आरोपित नाबालिग की तरफ से प्रस्तुत क्रिमिनल अपील को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया है. डालमियानगर के मथूरी निवासी मसरूर आलम उर्फ गोल्डेन ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें बताया था कि सात नवंबर 2015 को एक लड़का देवरिया से मथुरापुर कॉलोनी परिवार ले जाने के लिए उसका मारूति वैन भाड़ा पर लिया व रास्ते में रूकवाया जहां दो और लड़के बाइक के साथ खड़े थे. सभी मारपीट किये व कट्टा से फायर किये. इससे उसे गोली लगी थी. इसमें अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
उधर, भोजपुर जिले के नारायणपुर निवासी रंजीत पासवान ने बिक्रमगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें बताया था कि वह बोलेरो ले कर जा रहा था कि घुसियां खुर्द के पास अज्ञात लोगों द्वारा उसके गाड़ी को लूट लिया गया था. कोर्ट द्वारा दोनों मामलों में अपील को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया गया है. गौरतलब है कि किशोर न्याय परिषद द्वारा भी इनके अपील को अस्वीकार कर दिया गया था.
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