चिट फंड कंपनी के मैनेजर को बेल नहीं

Published at :23 Jan 2016 8:32 AM (IST)
विज्ञापन
चिट फंड कंपनी के मैनेजर को बेल नहीं

सासाराम (कोर्ट) : एसीजेएम प्रथम राजेश कुमार की अदालत ने चिट फंड कंपनी के ब्रांच मैनेजर कोचस निवासी प्रदीप कुमार ने दो मुकदमे कोचस थाना कांड संख्या51/2015 व 122/2015 में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल की. इस पर सुनवाई के पश्चात न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी. पहला मुकदमा कोचस थाने के देव खैरा निवासी […]

विज्ञापन
सासाराम (कोर्ट) : एसीजेएम प्रथम राजेश कुमार की अदालत ने चिट फंड कंपनी के ब्रांच मैनेजर कोचस निवासी प्रदीप कुमार ने दो मुकदमे कोचस थाना कांड संख्या51/2015 व 122/2015 में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल की. इस पर सुनवाई के पश्चात न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी.
पहला मुकदमा कोचस थाने के देव खैरा निवासी मनोज कुमार सिंह द्वारा दिनारा थाना के सोरठी निवासी ओम प्रकाश सिंह ने दर्ज करायी थी. दोनों में सूचक द्वारा बोनान्जा पोर्टफोलियो नामक चिट फंड कंपनी खोल कर लोगों से आकर्षक ब्याज पर पैसा जमा करने को कहा था. मनोज कुमार सिंह द्वारा उनके कंपनी में पैसा जमा किया गया था.
इसके एवज में आरोपित द्वारा एक पांच लाख पचास हजार रुपये व दूसरे मामले में दो लाख 50 हजार रुपये का चेक निर्गत किया गया था, जो रुपये के अभाव में बाउंस हो गया. वहीं, ओम प्रकाश सिंह के जमा राशि पर आरोपित द्वारा सात लाख रुपये का चेक दिया गया, जो बाउंस हो गया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन