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जिले में गिट्टी की खरीद-बिक्री पूरी तरह अवैध, कारोबारी जायेंगे जेल
बिना लाइसेंस के गिट्टी खरीद-बिक्री पर दर्ज होगा मुकदमा डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिया निर्देश सासाराम सदर : जिला प्रशासन अवैध खनन के खिलाफ सख्त है. लगातार एक माह से विशेष अभियान चला कर अवैध खनन के पहाड़ी की रास्ते को ध्वस्त, अवैध क्रशरों को ध्वस्त करने के बाद अब अवैध गिट्टी खरीद-बिक्री पर […]
बिना लाइसेंस के गिट्टी खरीद-बिक्री पर दर्ज होगा मुकदमा
डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिया निर्देश
सासाराम सदर : जिला प्रशासन अवैध खनन के खिलाफ सख्त है. लगातार एक माह से विशेष अभियान चला कर अवैध खनन के पहाड़ी की रास्ते को ध्वस्त, अवैध क्रशरों को ध्वस्त करने के बाद अब अवैध गिट्टी खरीद-बिक्री पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गया है. डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले में गिट्टी खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है. अभी जिले में गिट्टी-खरीद व बिक्री अवैध है.
ऐसे में गिट्टी का खरीद-बिक्री करने पर दुकानदार सहित ग्राहकों भी महंगा पड़ सकता है. गिट्टी की खरीद-बिक्री करने वाले दुकान व ग्राहक पर मुकदमा हो सकता है. अब गिट्टी बिक्री के लिए दुकानदार को जिला खनन विभाग से भंडारण अनुप्राप्ती लाइसेंस लेनी होगी. तभी दुकानदार गिट्टी को बिक्री कर सकते है. अन्यथा, बिना लाइसेंस के दुकानदार सहित उस दुकान से खरीदने वाले ग्राहक को जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
प्रशासन पहले दुकान को नोटिस थमायेगा
जिला प्रशासन बिना लाइसेंस वाले दुकान के दुकानदार को पहले लाइसेंस बनवाने की नोटिस थमायेगा. नोटिस के बावजूद दुकानदार अपनी हरकत से बाज नहीं आते है, लाइसेंस नहीं लेते है. तब प्रशासन कड़ा रूख अपनायेगा. ओएसडी सह सहायक खनन पदाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया की दुकानदार भंडारन अनुप्राप्ती लाईसेंस नहीं लेते है, तो दुकानदार पर मुकदमा लाकर जेल भेजेगा.
लाइसेंसी दुकान से ही लेनी होगी गिट्टी
बिना लाइसेंस दुकान से गिट्टी खरीदने वाले ग्राहकों को भी प्रशासन नहीं छोड़ेगा. अवैध दुकान से गिट्टी खरीने वाले ग्राहकों को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है. ओएसडी सह सहायक खनन पदाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राहकों को भंडारण लाइसेंस वाले दुकान से ही गिट्टी खरीदना है. ग्राहक को दुकानदार से गिट्टी की चालान लेनी होगी. बिना चालान के खरीदारी करने वाले ग्राहक पर कार्रवाई की जायेगी.
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