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एक ही जमीन के दो केवाला का है विवाद

सरपंच, मुखिया व वार्ड सदस्य ने बताया दर्ज एफआइआर को झूठा पूर्णिया : बनमनखी थाना के पिपरा निवासी धर्मचंद्र साह ने धमदाहा एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हुए एसपी को आवेदन देकर स्वयं स्तर से जांच कराने का निवेदन किया है. जबकि थाना कांड संख्या 233/15 के तहत उन पर विरोधी पक्ष […]

सरपंच, मुखिया व वार्ड सदस्य ने बताया दर्ज एफआइआर को झूठा

पूर्णिया : बनमनखी थाना के पिपरा निवासी धर्मचंद्र साह ने धमदाहा एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हुए एसपी को आवेदन देकर स्वयं स्तर से जांच कराने का निवेदन किया है. जबकि थाना कांड संख्या 233/15 के तहत उन पर विरोधी पक्ष रतन साह द्वारा लूटपाट, रंगदारी व गोली चलाने का झूठा मामला दर्ज किया गया. बनमनखी एसडीपीओ द्वारा घटना के सत्य करार देने के बाद धर्मचंद्र साह ने एसपी को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की गुहार लगायी. इसके बाद एसपी द्वारा धमदाहा एसडीपीओ को कांड संख्या 233/15 को जांच का निर्देश दिया गया. एसडीपीओ ने स्थल जांच के उपरांत जांच रिपोर्ट में लूटपाट, रंगदारी व गोली चलाने की घटना को असत्य बताते हुए धर्मचंद्र साह व रतन साह के बीच जमीन विवाद को लेकर केवल गाली-गलौज व धक्का-मुक्की करना अंकित किया है.
जबकि धर्मचंद्र साह द्वारा मंगलवार को पुन: दिये गये आवेदन में एसडीपीओ के जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होते हुए कहा है कि जमीन विवाद को लेकर धक्का-मुक्की व गाली-गलौज जैसी घटना ही नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि 23 सितंबर 2011 को उनके द्वारा पिपरा गांव के ईश्वर साह से खाता संख्या 366, खेसरा 1484 में 04 कट्ठा जमीन केवाला कराया. इसके बाद उक्त जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया. जबकि इसी खाता खेसरा के उक्त जमीन को 05 दिसंबर 2012 में पुन: गांव के रतन साह को केवाला कर दिया गया, जिसका उन्होंने भी दाखिल खारिज कराया. ग्राम कचहरी पिपरा के सरपंच सिंहेश्वर दास एवं मुखिया आनंदी ततमा सहित उप सरपंच अनिता देवी, उप मुखिया सुषमा देवी एवं वार्ड सदस्य कलानंद ठाकुर ने बनमनखी थाना कांड संख्या 233/15 में दर्ज मामले को झूठा बताया है.

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