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अग्निकांडों पर नियंत्रण को लेकर निर्देश जारी

पूर्णिया : जिले में हाल के दिनों में बढ़ रहे अग्निकांड की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन के निर्देश के आलोक में आदेश जारी किया गया है. गुरुवार को जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी ने सभी बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ व अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर […]

पूर्णिया : जिले में हाल के दिनों में बढ़ रहे अग्निकांड की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन के निर्देश के आलोक में आदेश जारी किया गया है. गुरुवार को जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी ने सभी बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ व अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. साथ ही कहा है कि अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 10 की धारा 51 बी के तहत कार्रवाई की जायेगी.

गौरतलब है कि मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव व्यास जी द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिला पदाधिकारी को इस बाबत आदेश जारी किया गया था. जिसके बाद जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल के निर्देश के आलोक में आपदा प्रबंधन ने प्रभारी पदाधिकारी सह वरीय उपसमाहर्ता अजय कुमार ने यह आदेश जारी किया है. जारी आदेश के तहत अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 09 बजे के पूर्व ही भोजन तैयार कर लिया जाय.

साथ ही पूजा-पाठ हेतु किये जाने वाले हवन-अनुष्ठान को सुबह 09 बजे के पूर्व संपन्न कर लिया जाये. इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसान गेहूं काटने के बाद बचे हुए डंठल को खेतों में न जलाये. प्रधान सचिव ने निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. पत्र में कहा गया है कि इससे आगजनी की घटनाओं में होने वाली क्षति को कम किया जा सकेगा.

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