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20 हजार से अधिक के खर्च पर चेक का प्रयोग अनिवार्य

20 हजार से अधिक के खर्च पर चेक का प्रयोग अनिवार्य बायसी. अनुमंडल सभागार में बायसी व अमौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी व उनके एजेंटों की बैठक सामान्य प्रेक्षक प्रवीण कुमार थिंड, बीके ध्रूवे, व्यय प्रेक्षक गुप्ता विवेक एवं निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम सुनील कुमार तथा निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर मनोज कुमार की उपस्थिति में […]

20 हजार से अधिक के खर्च पर चेक का प्रयोग अनिवार्य बायसी. अनुमंडल सभागार में बायसी व अमौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी व उनके एजेंटों की बैठक सामान्य प्रेक्षक प्रवीण कुमार थिंड, बीके ध्रूवे, व्यय प्रेक्षक गुप्ता विवेक एवं निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम सुनील कुमार तथा निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर मनोज कुमार की उपस्थिति में हुई.व्यव प्रेक्षक ने बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को 28 लाख रुपये से अधिक राशि खर्च करने की अनुमति नहीं है.कहा कि किसी भी मद के रकम की लेन-देन एक ही खाते से होगी.कहा कि 20 हजार से अधिक रुपये खर्च करने पर चेक का प्रयोग अनिवार्य होगा.इससे कम खर्च होने पर नगदी का प्रयोग किया जा सकता है.उन्होंने प्रत्याशियों को व्यय पंजी के बाबत भी आवश्यक जानकारी दी.साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों से भी अवगत कराया.कहा कि निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

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