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अपहरण मामले में चार साल सश्रम कारावास

नाबालिग लड़की का किया था अपहरण, लगा 20 हजार का जुर्माना दो वर्ष पहले शादी की नीयत से किया था अपहरण पूर्णिया : नाबालिग लड़की का अपहरण करने के जुर्म में कोर्ट ने एक आरोपित को चार वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला धमदाहा […]

नाबालिग लड़की का किया था अपहरण, लगा 20 हजार का जुर्माना

दो वर्ष पहले शादी की नीयत से किया था अपहरण
पूर्णिया : नाबालिग लड़की का अपहरण करने के जुर्म में कोर्ट ने एक आरोपित को चार वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला धमदाहा कांड संख्या 101/16 से जुड़ा हुआ है. अपहृत लड़की के भाई मोजाहिद अंसारी ने यह मामला दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 2 जून 2016 को अभियुक्त मकबूल आलम ने शादी की नीयत से उसकी बहन का अपहरण कर लिया था. पुलिस ने तीन दिन बाद आरोपी मकबूल को लड़की के साथ जलालगढ़ बस पड़ाव से गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने लड़की का 164 के तहत बयान रिकार्ड करने के बाद उसे मां-बाप के हवाले कर दिया जबकि गिरफ्तार मकबूल आलम को जेल भेज दिया गया. सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय कन्हैया जी चौधरी ने चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार केशरी ने आठ गवाहों का साक्ष्य कलमबंद कराया.

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