पूर्णिया : सार्वजनिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ रहे खराब असर को रोकने के लिए गृह विभाग (विशेष शाखा) एवं विस्फोटक नियंत्रण, पटना तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के निर्देश के आलोक में विस्फोटक अधिनियम 2008 की धारा 84 के तहत सभी पटाखा बेचने वाले व्यापारी को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विस्फोटक अधिनियम 2008 की धारा 84 के तहत पटाखा बेचने एवं रखने हेतु अधिकतम 30 दिनों के लिए अस्थायी लाइसेंस निर्गत किया जायेगा.
मिली जानकारी अनुसार लाइसेन्स निर्गत करने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता को प्राधिकृत किया गया है. पटाखा बेचने एवं रखने वाले व्यापारियों को फॉर्म 05 के साथ निर्धारित शुल्क कोषागार चालान द्वारा जमा कराने के उपरांत विहित प्रपत्र में अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत किया जायेगा. इच्छुक व्यापारियों द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन जिला सामान्य शाखा में जमा किया जाएगा. वहीं त्योहार के अवसर पर चाइनीज पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
विदेशी पटाखा बेचने वाले एवं बिना अस्थायी अनुज्ञप्ति के पटाखा बेचने वाले व्यक्ति अथवा व्यापारी का पटाखा जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को कड़ी निगरानी रखते हुए इसका सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है.