पूर्णिया कोर्टः न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी पूर्णिया अजय कुमार ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मो गुलटेन उर्फ शाहिद सीसाबाड़ी थाना सदर जिला पूर्णिया को दो वर्ष की सजा तथा चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है. गौरतलब है कि मामला सदर थाना 334/2006 जीआर 2049/06 का है.
सूचक के द्वारा जिनका नाम लालू चौधरी बताया गया पुरानी गैयारी मीरगंज थाना के निवासी हैं, जो गुलाबबाग में लखनझड़ी स्थित सुरेश बाबू के लोहे की दुकान के पास ट्रैक्टर लगा कर सो रहा था. रात्रि दो बजे के करीब दो लड़के आये और पिस्तौल दिखा 40 रुपये छीन लिये. पिस्तौल के बट से सिर पर मारा, हल्ला हुआ तो लोग जुट गये, तो पिस्तौल तान दिया.
उसी समय थाना की गश्ती गाड़ी गुजरी तो दोनों लड़के भागे, पुलिस ने खदेड़ कर एक लड़के को पकड़ा, लेकिन दूसरा भाग गया. मामले में सहायक अभियोजन पदाधिकारी राजेंद्र कुमार सिंह तथा आरएन पासवान ने सभी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य करवाया एवं अंतत: न्यायालय ने मामले में अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं के तहत दो वर्ष की सजा तथा चार हजार एवं अन्य धारा में भी दो वर्ष की सजा तथा चार हजार जुर्माना लगाया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.