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ठेकेदारों पर शिकंजा कसने को एक्ट में होगा बदलाव : श्रम मंत्री

राज्य भर में ठेकेदारों और कार्य एजेंसियों पर शिकंजा कसने को एक्ट में बदलाव किया जायेगा. इसको लेकर बिहार ने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है. श्रम विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसी भी हाल में श्रमिकों का अहित नहीं होने दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि अभी कारखानों का सीधे निरीक्षण सरकार नहीं कर सकती है. इस कारण यह पता नहीं चल पाता है कि श्रमिकों के साथ क्या हो रहा है.

पटना : राज्य भर में ठेकेदारों और कार्य एजेंसियों पर शिकंजा कसने को एक्ट में बदलाव किया जायेगा. इसको लेकर बिहार ने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है. श्रम विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसी भी हाल में श्रमिकों का अहित नहीं होने दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि अभी कारखानों का सीधे निरीक्षण सरकार नहीं कर सकती है. इस कारण यह पता नहीं चल पाता है कि श्रमिकों के साथ क्या हो रहा है.

मौजूदा व्यवस्था में सूचना देकर संयुक्त टीम निरीक्षण करती है. इसलिए बिहार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह कानून में बदलाव लाये, ताकि श्रमिकों के हित की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. बिहार सरकार अपने स्तर से करेगा नियम में बदलाव मंत्री ने कहा कि जरुरत हुई तो बिहार सरकार अपने स्तर से कानून में बदलाव करेगी. निबंधित कारखानों में आठ से 12 घंटे काम करने पर कहा कि इससे श्रमिकों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जायेगा.

यह सुनिश्चित किया जायेगा कि श्रमिकों को ओवरटाइम का पैसा दिया जा रहा है कि नहीं. अवधि बढ़ाने के पीछे सरकार की मंशा है कि प्रवासी श्रमिकों को भी बिहार में काम करने का अवसर मिले और कारखानों का संचालन भी बेहतर तरीके से हो. उन्होने श्रमिक सगठनों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस कानून का मकसद श्रमिकों का अहित करना या ठेकेदारों या कारखाना संचालकों की मनमानी करने की छूट देना नहीं है.

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