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हत्या मामले में दस को उम्रकैद
पटना सिटी : गायघाट स्थित व्यवहार न्यायालय पटना सिटी में हत्या के मामले में दस अभियुक्तों को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कमरूल होदा ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने सभी अभियुक्तों पर पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने […]
पटना सिटी : गायघाट स्थित व्यवहार न्यायालय पटना सिटी में हत्या के मामले में दस अभियुक्तों को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कमरूल होदा ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने सभी अभियुक्तों पर पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. दरअसल मामला खुसरूपुर थाना से जुड़ा है, जिसमें अभियुक्त जलंधर सिंह,संजय यादव उर्फ खकनू, धर्मवीर, राजाराम यादव, समराज सिंह, अखिलेश यादव, सागर सिंह, रामजनम यादव, अवध यादव व हरिंदर सिंह हैं जिनको सजा सुनायी गयी है. खुसरूपुर के मोहसिमपुर के लल्लू सिंह की हत्या अभियुक्तों ने तलवार, लाठी व फसला मार कर दिया था, जिसमें अखिलेश सिंह की ओर से मामला दर्ज कराया गया था.
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