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पटना: तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा)को निगम क्षेत्र में सख्ती से लागू करने को लेकर निगम सभा कक्ष में वरीय पदाधिकारियों का क्षमता वर्धन कार्यक्रम हुआ. नगर आयुक्त कुलदीप नारायण की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सोशियो इकोनॉमिक एंड एडुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) द्वारा कोटपा की धारा चार, पांच, छह और सात के प्रावधान को बताया […]

पटना: तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा)को निगम क्षेत्र में सख्ती से लागू करने को लेकर निगम सभा कक्ष में वरीय पदाधिकारियों का क्षमता वर्धन कार्यक्रम हुआ. नगर आयुक्त कुलदीप नारायण की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सोशियो इकोनॉमिक एंड एडुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) द्वारा कोटपा की धारा चार, पांच, छह और सात के प्रावधान को बताया गया.

सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने बताया कि निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों में तंबाकू सेवन को रोकने के लिए छापेमारी दल का गठन किया गया है, जिन्हें दस दिनों में चलान परची उपलब्ध करा दिया जायेगा. कोटपा के तहत सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग करते पकड़े जाने पर दो सौ रुपये तक दंड का प्रावधान है.

नगर आयुक्त ने बताया कि प्रति माह एक से दो दिन सघन अभियान चलेगा, ताकि कानून का सही पालन हो सके. कार्यक्रम में सीड्स के क्षेत्रीय निदेशक वीके पटनायक व कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील चौधरी के अलावा निगम के ओएसडी शैलेश चंद्र दिवाकर, अपर नगर आयुक्त प्रभु राम आदि उपस्थित थे.

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