पटना : बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुलआठ एजेंडों पर मुहर लगाई गयी. बैठक में इस बात प्रस्ताव पर भी मुहर लगी कि अब राज्य में होमगार्ड सिपाही बनने के लिए इंटर पास होने अनिवार्य होगा. पहले इसके लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास थी, जिसे बदल कर राज्य सरकार ने इंटर पास या इसके समकक्ष कर दी है.
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बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि कुल आठ मामलों पर अंतिम सहमति बनी. अब किसी होमगार्ड के जवान की मौत सेवाकाल के दौरान होने पर उसके आश्रितों को नौकरी दी जायेगी. इसके तहत सिपाही या समकक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए इसकी प्रक्रिया में उम्रसीमा एवं शारीरिक मानदंड में शिथिलता देने की शक्ति होमगार्ड के महासमादेष्टा को दी गयी है, ठीक उसी तरह जिस तरह पुलिस के मामलों में डीजीपी को यह शक्ति होती है. इसी तरह होमगार्ड के वर्ग-घ के किसी कर्मी की मौत होने पर उम्रसीमा समेत अन्य प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान करने की शक्ति भी महासमादेष्टा को प्रदान की गयी है.
साथ ही राज्य सरकार के मुख्य सचिवालय समेत नौ अन्य प्रमुख प्रशासनिक भवनों में अाग से सुरक्षा के लिए तीन पदों का सृजन किया गया है. आग से विशेष सुरक्षा के लिए मुख्य सचिवालय, विकास भवन, सिंचाई भवन, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजभवन समेत नौ प्रमुख कार्यालयों का चयन पहले चरण में किया गया है. इन भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए अग्निशमन सेवा के तीन कर्मियों की तैनाती की जायेगी. इसमें एक पद फायर सब-स्टेशन ऑफिसर और दो पद फायरमैन के होंगे.
वहीं, राज्य के सभी जिलों में ‘पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी’ का गठन करने की घोषणा कर दी गयी है. हालांकि, इसका गठन वर्ष 2007 में ही कर दिया गया था, लेकिन इसका क्रियाकलाप ठप पड़ा था. कैबिनेट के फैसले के बाद इसे अधिसूचित कर दिया गया है.