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बिहार : नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी, नामांकन 29 से, चार जून को मतदान

पटना : प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी. बेगूसराय व अरवल जिले को छोड़ कर बुधवार को सूचना के प्रकाशन के साथ ही 101 स्थानीय निकायों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी. 27 अप्रैल तक नामांकन होगा. इसके साथ ही प्रदेश में […]

पटना : प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी. बेगूसराय व अरवल जिले को छोड़ कर बुधवार को सूचना के प्रकाशन के साथ ही 101 स्थानीय निकायों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी. 27 अप्रैल तक नामांकन होगा. इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गया है. जिन क्षेत्रों में नामांकन का काम शुरू हुआ, वहां 21 मई को मतदान और 23 मई को मतों की गिनती होगी. इसके अलावा पटना जिला, सारण जिले के छपरा नगर निगम और कटिहार के बारसोई नगर पंचायत के लिए 29 अप्रैल को सूचना का प्रकाशन किया जायेगा.
29 अप्रैल से नौ मई तक नामांकन होगा. इन जगहों पर चार जून को मतदान और छह जून को मतगणना होगी. पटना जिले के पटना नगर निगम, बाढ़, खगौल, दानापुर, मोकामा, मसौढ़ी, फुलवारीशरीफ व बख्तियारपुर नगर परिषद और मनेर नगर पंचायत के अलावा छपरा नगर निगम व कटिहार के बारसोई नगर पंचायत में अलग से चुनाव होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने जिलाधिकारियों को तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया है.
नगर पंचायत में 10, नगर परिषद में 20 व निगम में अधिकतम खर्च कर सकेंगे 40 हजार : नगरपालिका चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है. आयोग की अधिसूचना के मुताबिक नगर पंचायत के प्रत्याशियों के लिए 10 हजार, नगर परिषद के प्रत्याशियों के लिए 20 हजार तो नगर निगम के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा को 40 हजार तय किया गया है.
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी निर्धारित चुनावी खर्च की सीमा के अंदर खर्च नहीं करता है, तो उसे तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है. हर प्रत्याशी को निर्वाचन परिणाम की घोषणा की अवधि में खुद या उसके इलेक्शन एजेंट द्वारा सभी खर्च का लेखा अलग से रखना होगा. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा हर प्रत्याशी को नामांकन के तुरंत बाद अपने दिन प्रतिदिन के खर्चे का लेखा रखने के लिए एक पंजी दी जायेगी. प्रत्याशी को रह पांचवें दिन आरओ को चुनावी खर्च प्रस्तुत करना होगा. आयोग द्वारा नियुक्त किये गये आब्जर्वर द्वारा हर प्रत्याशी, उसके समर्थक या इलेक्शन एजेंट द्वारा किये गये खर्च की जांच की जायेगी. प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर इसे प्रस्तुत करना होगा.
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की नगरपालिका चुनाव की अधिसूचना
21 मई को यहां होंगे चुनाव :
सात नगर निगम : बिहारशरीफ, आरा, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और मुंगेर.
31 नगर परिषद : बक्सर, डुमरांव, सासाराम, डेहरी, डालमियानगर, भभुआ, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, सीवान, गोपालगंज, हाजीपुर, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, बगहा, नरकटियागंज , सीतामढी, सुलतानगंज, मघुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, फारबिसगंज, किशनगंज, जमालपुर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा.
63 नगर पंचायत : इस्लामपुर, सिलाव, राजगीर, पीरो, बिहिंया, जगदीशपुर, कोइलवर, शाहपुर, कोआथ, नोखा, नासरीगंज, मोहनिया, बोधगया, शेरघाटी, टेकारी, मखदुमपुर, रफीगंज, नवीनगर, वारसलीगंज, हिसुआ, सोनपुर, दीघवारा, मढौरा, रिविलगंज, महाराजगंज, चनपटिया, रामनगर, बैरगिनिया, बेलसंड, शिवहर, नवगछिया, कहलगांव, अमरपुर, जयनगर, झंझारपुर, घोघरडिहा, दलसिंहसराय, रोसड़ा, सिमरी बख्तियारपुर, मुरलीगंज, वीरपुर, निर्मली, कसबा, बनमनखी, जोगबनी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, मनिहारी, हवेलीखड़गपुर, झाझा, गोगरी, जमालपुर और बड़हिया.
चुनाव कार्यक्रम
पहले चरण में 101 स्थानीय निकायों में नामांकन 27 तक
सूचना का प्रकाशन : 19 अप्रैल
नामांकन : 19 से 27 अप्रैल तक
नामांकन पत्रों की जांच : 28-29 अप्रैल तक
नामांकन वापसी की तिथि : दो मई
उम्मीदवार के नाम का प्रकाशन व सिंबल वितरण : तीन मई तक
मतदान की तिथि : 21 मई
मतदान: सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक
मतगणना: 2323 मई
पटना, छपरा नगर निगम व कटिहार के बारसोई में चुनाव
सूचना का प्रकाशन : 29 अप्रैल
नामांकन: 29 अप्रैल से नौ मई तक
नामांकन पत्रों की जांच : 11 से 13 मई तक
नामांकन वापसी की तिथि : 16 मई
उम्मीदवार के नाम का प्रकाशन व सिंबल वितरण : 17 मई तक
मतदान की तिथि : चार जून
मतदान: सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक
मतगणना: छह जून
सुबह छह से पहले व रात 10 के बाद लाउड स्पीकर से नहीं होगा प्रचार

नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की ओर से प्रचार-प्रसार के लिए लाउड स्पीकर से तय समय सीमा के बाद प्रचार-प्रसार में पाबंदी होगी. साथ ही मतदान के 48 घंटे पहले इसे बंद कर दिया जायेगा. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है. आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने निर्देश दिया है कि सुबह छह बजे के बाद और रात 10 बजे से पहले ही लाउड स्पीकर (ध्वनी विस्तारत यंत्र) का उपयोग हो सकेगा.

निर्धारित समय से पहले या बाद प्रचार-प्रसार के लिए लिखित अनुमति लेनी होगी, नहीं तो उनके इन सामानों को जब्त कर लिया जायेगा. साथ ही जिस गाड़ी में लाउडस्पीकर के जरिये प्रचार करना है उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर की लिखित सूचना देनी होगी और अनुमति देने वाले पदाधिकारी अपने आदेश में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखेंगे. जिन्हें अनुमति नहीं मिलेगी और वे प्रचार करेंगे, तो गाड़ियों के साथ ही लाउडस्पीकर को जब्त कर लिया जायेगा. सभी उम्मीदवार अनुमंडल पदाधिकारी से इसका परमिट लेंगे.
और इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को भी देंगे. आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के 48 घंटे पहले लाउड स्पीकर के जरिये प्रचार बंद कर दिया जायेगा. आदेशों का उल्लंघन करने पर दो साल की सजा या जुर्माना, तीन महीने के कारावास या जुर्माने से या फिर दोनों रूप से दंड दिया जायेगा.
सरकारी व निजी भ‌वन में बैनर-पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई
राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है उम्मीदवार व उनके समर्थक किसी सरकारी या निजी भवन, उसकी दीवार पर किसी प्रकार का बैनर-पोस्टर नहीं लगायेंगे. न ही किसी बैनर-पोस्टर में किसी राजनीतिक दल के नाम की चर्चा होगी, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव दलीय आधार पर नहीं है.
उम्मीदवार बैनर-पोस्टर छापने किसने छापा है, उसका पता भी उसमें अंकित होना चाहिए. इसको लेकर सभी जिला दंडाधिकारी व जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) नजर रखें. निर्देश का उल्लंघन होने पर या फिर अधिकारियों की ढिलाई बरतने पर आयोग इसे गंभीरता से लेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा.

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