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अब भी आप जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम

पटना : यदि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो आपको अपना आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग में जमा करना होगा. नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले आप यह काम कर सकते हैं. निर्वाचन आयोग इसे अवर निर्वाचक निबंधक के यहां फाॅरवर्ड करता है. इआरओ की सहमति मिलते ही आपका नाम […]

पटना : यदि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो आपको अपना आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग में जमा करना होगा. नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले आप यह काम कर सकते हैं. निर्वाचन आयोग इसे अवर निर्वाचक निबंधक के यहां फाॅरवर्ड करता है. इआरओ की सहमति मिलते ही आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जायेगा.

जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा अंतिम मतदाता सूची 25 मार्च को जारी की जा चुकी है. विशिष्ट परिस्थितियों में जो अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रपत्र दो भरने का विकल्प होता है, ताकि वे अंतिम दाैर में भी संबंधित वार्ड में अपना नाम जुड़वा सकें. इस प्रक्रिया में आम मतदाता भी शामिल हो सकते हैं.

ये हैं प्रक्रिया
आप फाॅर्म भर कर राज्य निर्वाचन आयोग को दें.
वहां से फाॅर्म आपके इआरओ के पास आयेगा.
इआरओ की सहमति के बाद नाम मतदाता सूची में जुड़ेगा.
अधिसूचना जारी होने के पहले आवेदन किये जा सकते हैं. इसमें राज्य निर्वाचन आयोग को आवेदन देना होता है. वहां से इआरओ के पास जांच के लिए आवेदन को भेजा जाता है और फिर आपका नाम जोड़ा जायेगा.
अशोक प्रियदर्शी, उप निर्वाचन पदाधिकारी

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