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नहीं तो देना होगा एक लाख जुर्माना, मान्यता भी जायेगी

सीबीएसइ का निर्देश : स्कूलों को फीस के साथ कई जानकारियां 31 तक करनी हैं अपलोड पटना : स्कूलों को अब सारे फीस स्ट्रक्चर की जानकारी सीबीएसइ को देनी होगी. 2017 सत्र शुरू करने के पहले स्कूल की ओर से फीस में क्या बढ़ोतरी की गयी. क्यों फीस बढ़ायी गयी. कंप्यूटर के नाम पर कितनी […]

सीबीएसइ का निर्देश : स्कूलों को फीस के साथ कई जानकारियां 31 तक करनी हैं अपलोड
पटना : स्कूलों को अब सारे फीस स्ट्रक्चर की जानकारी सीबीएसइ को देनी होगी. 2017 सत्र शुरू करने के पहले स्कूल की ओर से फीस में क्या बढ़ोतरी की गयी. क्यों फीस बढ़ायी गयी. कंप्यूटर के नाम पर कितनी फीस ली जाती है. इस सारी जानकारी के लिए सीबीएसइ से स्कूलों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है.
31 मार्च तक तमाम स्कूलों को बोर्ड की वेबसाइट पर फीस संबंधित सारी जानकारी अपलोड कर देनी है. जो स्कूल फीस की जानकारी अपलोड नहीं करेंगे, तो उसे एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. ज्ञात हो कि सीबीएसइ ने जून, 2016 में फीस स्ट्रक्चर को एफिलिएशन वाइ लॉज में शामिल कर दिया है. अगर स्कूल फीस की जानकारी बोर्ड को नहीं देगा, तो मान्यता भी जा सकती है.
बोर्ड ने बनायी जांच कमेटी, अप्रैल में होगी जांच : स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर और उनके बढ़ोतरी को लेकर सीबीएसइ ने एक कमेटी का गठन भी किया है. यह कमेटी अप्रैल से हर स्कूल की जांच करेगी. 31 मार्च के बाद कमेटी जांच करनी शुरू करेगी. इसके बाद जुर्माना लगाया जायेगा.
स्कूल नहीं ले सकते एडवांस फीस : सीबीएसइ के अनुसार कोई भी स्कूल एडवांस के नाम पर कोई फीस नहीं ले सकते हैं. गरमी की छुट्टी के दौरान ट्यूशन और होस्टल चार्ज के रूप में अतिरिक्त फीस लिये जाते हैं. लेकिन, 2017 में सीबीएसइ ने हर स्कूलों को ऐसा करने से मना किया है. बोर्ड के अनुसार एडवांस के तौर पर स्कूल फीस लेंगे, तो ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जायेगी.
इन चीजों की होगी जांच
स्कूल का फीस स्ट्रक्चर क्या है
2017 में स्कूल ने फीस में कितनी बढ़ोतरी की है
स्कूल में कंप्यूटर क्लासेज के लिए कितनी फीस ली जाती हैं
स्कूल के हर महीने की ट्यूशन फीस कितनी है
ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या है स्कूलों का
मेडिकल सुविधा के नाम पर क्या चार्ज लेते हैं स्कूल

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