कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया कि जिले में डीएम इसलिए अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं कि बहुत सारे टाइटिल सूट के मामले कोर्ट में लंबित हैं. हाइकोर्ट ने कहा कि अस्पताल की जमीन पर अतिक्रमण मामले को लेकर टाइटिल सूट विभिन्न जिला न्यायालयों में लंबित हैं.
मामले में छह मार्च को फिर सुनवाई होगी. वेटनरी कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण संबंधी मामले में राज्य सरकार से दो फरवरी को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है. खंडपीठ ने कहा कि रिपोर्ट से स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है. वेटनरी कॉलेज की जमीन कितना खाली है, कितनी जमीन पर से अतिक्रमण हटाया गया है और कितनी जमीन पर अतिक्रमण है यह हाइकोर्ट को बताना है. वेटनरी कॉलेज व अस्पताल की जमीन पर अतिक्रमण मामले को लेकर विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डु बाबा ने लोकहित याचिका दायर की है.