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एक महीने में अस्पतालों से अतिक्रमण हटाएं : कोर्ट

पटना: हाइकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सरकारी अस्पतालों की जमीन पर मौजूद अतिक्रमण को हटवाने के आदेश दिये हैं. शनिवार को हाइकोर्ट ने इससे संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए सभी जिलों में मौजूद जिला एवं सत्र न्यायालय को कहा है कि वे अपने जिलों में मौजूद अस्पतालों के अस्पतालों में […]

पटना: हाइकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सरकारी अस्पतालों की जमीन पर मौजूद अतिक्रमण को हटवाने के आदेश दिये हैं. शनिवार को हाइकोर्ट ने इससे संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए सभी जिलों में मौजूद जिला एवं सत्र न्यायालय को कहा है कि वे अपने जिलों में मौजूद अस्पतालों के अस्पतालों में मौजूद अतिक्रमण को एक माह में हटवाएं.

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया कि जिले में डीएम इसलिए अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं कि बहुत सारे टाइटिल सूट के मामले कोर्ट में लंबित हैं. हाइकोर्ट ने कहा कि अस्पताल की जमीन पर अतिक्रमण मामले को लेकर टाइटिल सूट विभिन्न जिला न्यायालयों में लंबित हैं.

मामले में छह मार्च को फिर सुनवाई होगी. वेटनरी कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण संबंधी मामले में राज्य सरकार से दो फरवरी को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है. खंडपीठ ने कहा कि रिपोर्ट से स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है. वेटनरी कॉलेज की जमीन कितना खाली है, कितनी जमीन पर से अतिक्रमण हटाया गया है और कितनी जमीन पर अतिक्रमण है यह हाइकोर्ट को बताना है. वेटनरी कॉलेज व अस्पताल की जमीन पर अतिक्रमण मामले को लेकर विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डु बाबा ने लोकहित याचिका दायर की है.

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