पटना: हाइकोर्ट में डीएसपी ममता कल्याणी को झूठ बोलना महंगा पड़ा. इंद्रापुरी नगर मुहल्ले की एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश वीएन सिन्हा व ए अमानुल्लाह के खंडपीठ के समक्ष डीएसपी ने कहा कि आरोपितों को गिरफ्तार करने से आइजी स्तर के एक अधिकारी ने रोका था.
इसलिए हमने थानेदार को मौखिक आदेश दिया था. इस पर पाटलिपुत्र के थानेदार शशिकांत ने कहा, मौखिक आदेश नहीं, बल्कि पत्र आया था.
कोर्ट डीएसपी पर अवमाननावाद का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का आदेश देनेवाला था. डीएसपी गलती मानते हुए छोड़ देने की मिन्नत करने लगीं. इसके बाद कोर्ट ने डीएसपी को नोटिस जारी कर लिखित जवाब देने को कहा. कोर्ट ने कहा, क्या आप आंख मूंद कर काम करती हैं.