बड़ौदा में नामी-गिरामी लोग बैठ के गटक रहे थे शराब, 261 आदमी चढ़े पुलिस के हत्थे
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :24 Dec 2016 6:57 AM (IST)
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वड़ोदरा : गुजरात में अवैध तरीके से शराब पार्टी करने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार की रात 261 से ज्यादा लोगों को पकड़ा. इनमें कई नामी बिजनसमैन, महिलाएं और हाइ-प्रोफाइल लोग शामिल थे. रिपोर्ट के अनुसार पकड़े गये लोगाें में इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व कमिश्नर चिरायु अमीन भी थे. पार्टी में मौजूद सभी […]
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वड़ोदरा : गुजरात में अवैध तरीके से शराब पार्टी करने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार की रात 261 से ज्यादा लोगों को पकड़ा. इनमें कई नामी बिजनसमैन, महिलाएं और हाइ-प्रोफाइल लोग शामिल थे. रिपोर्ट के अनुसार पकड़े गये लोगाें में इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व कमिश्नर चिरायु अमीन भी थे. पार्टी में मौजूद सभी लोगों के रक्त के नमूने लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया.
गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की वजह यह है कि इन सबके खिलाफ जिस धारा के तहत केस दर्ज हुए, उनमें सात साल से ज्यादा की सजा नहीं है. पिछले सप्ताह गुजरात सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा शराबबंदी के कानून को थोड़ा कड़ा किया है. वड़ोदरा जिले के अंपद गांव के निकट स्थित अखंड फार्महाउस में शादी से पहले की शराब पार्टी में हुई छापेमारी में 1,28,950 रुपये मूल्य की शराब की 103 बोतलें और बीयर की 116 बोतलें बरामद की गयीं. इस मामले में आइपीएल के पूर्व अध्यक्ष चिरायु अमीन समेत 260 लोगों पर मामला दर्ज किया गया.
शराब पीते 125 पुरुष और 134 महिलाएं गिरफ्तार : वड़ोदरा (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक सौरभ तोलुमबिया ने कहा कि दो अलग-अलग मामले दर्ज किये हैं.एक मामला पार्टी आयोजकों जितेंद्र शाह और उनके बेटे अभय के खिलाफ है, जो कि फार्म हाउस के मालिक भी हैं.उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, शराब पार्टी में मौजूद लोगों के खिलाफ शराबबंदी कानून की हल्की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिक्की के पूर्व अध्यक्ष व आइपीएल के पूर्व अध्यक्ष चिरायु अमीन और नामी उद्योगपति राकेश अग्रवाल समेत अन्य पर मामला दर्ज किया गया है. जितेंद्र शाह की पोती की शादी के जश्न में विवाह पूर्व पार्टी का आयोजन किया गया था. बिहार में शराब पीते पकड़े गये लोगों का थाने से जमानत मिलना मुश्किल होता है.
गुजरात का कानून : 1960 से ही राज्य में शराब प्रतिबंधित है. नये कानून में शराब पीने पर तीन साल तक की सजा. यदि किसी फॉर्म हाउस में शराब परोसी जाती है, तो उसके मालिकों को 10 साल तक की सजा. विभिन्न कैटेगरी में शराब पीने का परमिट भी जारी होता है.
क्या नया है बिहार के शराबबंदी कानून-2 में : दो अक्तूबर से िबहार में लागू शराबबंदी कानून-2 में शराब से जुड़े सभी अपराध गैरजमानती हैं. घर में शराब मिलने पर वहां रहनेवाले सभी वयस्कों की गिरफ्तारी का प्रावधान. संपत्ति भी हो सकती है जब्त.
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