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होल्डिंग टैक्स के दायरे में आयेंगे सभी मकान, पहुंचेंगे कर संग्राहक
पटना : निगम क्षेत्र में दो लाख 22 हजार मकान होल्डिंग टैक्स के दायरे में हैं. लेकिन, फिर भी लाखों मकान होल्डिंग टैक्स के दायरे से बाहर हैं. इन मकानों को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने के लिए निगम प्रशासन ने स्वकर निर्धारण स्कीम लागू किया है. इसमें खुद से मकान मालिक प्रोपर्टी टैक्स […]
पटना : निगम क्षेत्र में दो लाख 22 हजार मकान होल्डिंग टैक्स के दायरे में हैं. लेकिन, फिर भी लाखों मकान होल्डिंग टैक्स के दायरे से बाहर हैं. इन मकानों को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने के लिए निगम प्रशासन ने स्वकर निर्धारण स्कीम लागू किया है. इसमें खुद से मकान मालिक प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न (पीटीआर) फॉर्म भर कर टैक्स की राशि जनरेट करने के साथ जाम भी कर सकते हैं. हालांकि, इसका भी लाभ नहीं मिला. अब कर संग्राहक न्यू असेसमेंट करने के लिए घर-घर पहुंचेंगे और पीटीआर फाइल कर अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी (इओ) को सौंपेगे. इओ पीटीआर को स्वीकृत करेगा, फिर टैक्स की राशि वसूल की जायेगी.
कर संग्राहकों को दिया गया प्रशिक्षण : नगर निगम के चारों अंचल के 40 कर संग्राहकों को चयनित किया गया है, जिन्हें कंप्यूटर की जानकारी है. इन कर संग्राहकों को गुरुवार को प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान पीटीआर साॅफ्टवेयर की लाॅग इन और पासवर्ड के साथ-साथ पीटीआर फाइल करने के बारे में बताया गया. प्रशिक्षित कर संग्राहकों को निर्देश दिया गया है कि शुक्रवार से ही न्यू असेसमेंट करना शुरू कर दें और पीटीआर भर कर इओ को सौंपें. न्यू असेसमेंट का काम 24 नवंबर तक पूरा कर लें. इसके बाद डिमांड नोटिस दिया जायेगा.
बड़े बकायेदारों को दिया जायेगा नोटिस : निगम क्षेत्र में सैकड़ों मकान मालिक हैं, जो होल्डिंग टैक्स के दायरे में हैं. लेकिन, ये मकान मालिक वर्षों से टैक्स की राशि जमा नहीं कर रहे हैं.
इन मकान मालिकों पर 50 हजार से लेकर सात लाख रुपये तक बकाया हैं. इन बड़े बकायेदारों से होल्डिंग टैक्स वसूलने को लेकर नगर आयुक्त ने चारों अंचल के इओ को निर्देश दिया है कि सूची तैयार करें और 25 नवंबर से डिमांड नोटिस दें.
न्यू असेसमेंट की रैंडमली होगी जांच : टैक्स की राशि चोरी नहीं हो, इसको लेकर कर संग्राहकों द्वारा किये गये न्यू असेसमेंट का 20 प्रतिशत राजस्व पदाधिकारी, 10 प्रतिशत कार्यपालक पदाधिकारी, पांच प्रतिशत अपर नगर आयुक्त (राजस्व) और दो प्रतिशत नगर आयुक्त रैंडमली जांच करेंगे. इस जांच के दौरान न्यू असेसमेंट में अनियमितता मिली, तो संबंधित कर संग्रहकों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
होल्डिंग टैक्स के दायरे में निगम क्षेत्र के एक-एक मकान लाये जायेंगे. इसको लेकर कर संग्राहक घर-घर पहुंचेंगे. साथ ही मोहल्ला स्तर पर कैंप भी लगेगा. मकान मालिक टैक्स की राशि जमा नहीं करेंगे, तो कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
अभिषेक सिंह, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
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