पटना: नगर विकास विभाग ने राज्य भर में नगर निगम, नगर पर्षद व नगर पंचायत क्षेत्र में कूड़ा उठाव व जलापूर्ति की दरों में बढ़ोतरी की है. विभाग ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की और नगर निकायों को पत्र भेजा. नगर निकायों के बोर्ड से पारित होने के बाद नयी दरें लागू हो जायेंगी.
अब अधिक पानी का उपयोग किया, तो अधिक राशि देनी होगी. 25 किलो लीटर प्रति माह पानी के लिए प्रति किलो लीटर 15 रुपये देने होंगे.
नगर निगम क्षेत्र में आवासीय घरों से प्रति घर कूड़ा उठाने का शुल्क 30 रुपये प्रति माह लिया जायेगा. नगर पर्षद क्षेत्र में 25 रुपये व नगर पंचायत क्षेत्र में 20 रुपये लिये जायेंगे. दुकान, ढाबा व मिठाई दुकान आदि को नगर निगम क्षेत्र में 100 रुपये, नगर पर्षद में 75 व नगर पंचायत क्षेत्र में 50 रुपये प्रति माह देने होंगे.
गरीबों से कूड़े के लिए राशि नहीं ली जायेगी. सितारा होटलों से तीनों क्षेत्रों में पांच हजार रुपये कूड़ा उठाव के लिए लिये जायेंगे. आवासीय मकान से सड़क पर कूड़ा फेंकने पर 100 रुपये जुर्माना देना होगा. भवन निर्माण सामग्री या मलबा सड़क पर फेंका, तो एक हजार रुपये जुर्माना भरना होगा. जुर्माना जमा नहीं करने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली होगी. बकाया की स्थिति में जलापूर्ति कनेक्शन कटने पर फिर जुड़वाने के लिए 2500 रुपये देने होंगे.