पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट (बेट) क्वालिफाइ करनेवाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा के कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि बेट क्वालिफाइ करनेवाले आवेदकों को भी वर्तमान असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का माैका मिलेगा.
कोर्ट ने कहा कि बेट और नेट एक समान है. 1996-97 में राज्य में विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से आयोजित बेट में क्वालिफाइ करनेवाले मैथिली भाषा के दो आवेदक जगदीश कुमार झा और शंकर कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इन दाेनों उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल होने से बीपीएससी ने मना कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि इन दोनों आवेदकों को इंटरव्यू का मौका मिलेगा. साथ ही बेट क्वालिफाइ करनेवाले सभी आवेदकों को भी इंटरव्यू में हिस्सा लेने का आदेश दिया.