पटना: प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर की अध्यक्षता में मंगलवार को दशहरा, रावण वध, मुहर्रम व दीपावली को सफल बनाने को लेकर समीक्षा बैठक की गयी. इसमें शांति, सुरक्षा व विधि-व्यवस्था को लेकर कई निर्णय लिये गये. त्योहारों को देखते हुए 14 अक्तूबर तक सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गयी है. इस बार दशहरा और मुहर्रम में मात्र एक दिन का अंतर है.
दोनों त्योहार पर लोगों द्वारा जुलूस निकाला जाता है. इसलिए विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच इस पर आम सहमति बनाते हुए दोनों त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हो. बैठक में जोनल आइजी नैयर हसनैन खां, डीआइजी शालीन, जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल, पटना नगर निगम आयुक्त अभिषेक सिंह, एसएसपी मनु महाराज, सिटी एसपी मध्य चंदन कुमार कुशवाहा आदि मौजूद थे.
अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में वैसे व्यक्ति, जिनके द्वारा शांति भंग करने की संभावना हो, उनके विरुद्ध धारा 107 की कार्रवाई कर बांड भराने का काम 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाये. साथ ही बांड की राशि 50,000 से 1,00,000 रुपये किया जाय. धारा 107 के तहत की गयी कार्रवाई को प्रभावशाली रूप से लागू किया जाये. इसके तहत की गयी कार्रवाई की संख्या पिछले वर्ष की गयी कार्रवाई की संख्या से कम से कम दस प्रतिशत अधिक करने का लक्ष्य रखा जाये. निर्देश दिया गया कि अवांछित तत्वों को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध धारा 113 के तहत गिरफ्तारी वारंट निर्गत करें.
थानों को भेजा गया फाॅर्मेट, 26 तक मांगी तमाम पूजा पंडालों की सूची
जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा में बनने वाले ऐसे सभी पंडाल को कार्रवाई करने का निर्देश थाना को दिया है, जिसके कारण पूजा के दौरान कोई हादसा होने की संभावना बनी रहेगी. इसके लिए सभी थाना को एक फाॅर्मेट भेजा गया है, जिसके माध्यम से सभी पंडालों का रजिस्ट्रेशन कर उसे सूचीबद्ध किया जाये, ताकि प्रशासन को मालूम हो कि पटना में कितने पंडाल बने हुए हैं. जिला प्रशासन ने सभी थाना को पंडाल संख्या की सूची बनाने के लिए 26 सितंबर तक का समय दिया है और उसके बाद सभी थाना अपने एरिया की सूची पटना, एसडीओ के पास भेज देना होगा. जिला प्रशासन खुद से मॉनीटरिंग करेगा.
पदाधिकारियों को ये दिये गये निर्देश
सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में रात्रि दस बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंधित लगायेंगे. डीजे को जब्त और प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. मूर्ति विसर्जन व मुहर्रम के जुलूसों में इनके प्रयोग की पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए सभी पूजा व मुहर्रम आयोजन समिति को नोटिस निर्गत करेंगे.
सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निकलने वाले मूर्ति विसर्जन और मुहर्रम के जुलूसों की विडियोग्राफी कराएंगे.
24 सितंबर को आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना, पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय क्षेत्र, पटना व जिलाधिकारी, पटना संयुक्त रूप से पटना सिटी क्षेत्र के प्रमुख घाटों का निरीक्षण करेंगे.
दशहरा व मुहर्रम पर पूर्व से अनुज्ञप्तिधारी पूजा आयोजन समिति व मुहर्रम जुलूस के अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण 30 सितंबर तक अवश्य कर लें. लाइसेंस देने के पूर्व पूजा स्थल और जुलूस निकाले जाने के मार्गों का सत्यापन व समय का निर्धारण करें.
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना एक पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय टीम का गठन करें, जो विशेष रूप से पूजा व मुहर्रम की अवधि में गांधी मैदान और उसके आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग लगातार करेंगे.
पेसू यह सुनिश्चित करेे कि सभी पूजा समितियों द्वारा पूजा पंडालों में वैध रूप से विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया है. यदि कोई भी पूजा पंडाल में अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जाता है, तो वैसे पूजा समिति के आयोजकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया जाये. पेसू निरीक्षण दल सभी पंडालों का भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित करेगा कि पंडालों की वायरिंग सही है. प्रमाणपत्र निर्गत होने पर ही पेसू पंडालों को बिजली दे.
पेसू पोल पर लटके हुए व ढीले-ढाले तारों को 30 सितंबर तक युद्धस्तर पर हर हाल में ठीक करा ले. इस संबंध में चार अक्तूबर तक प्रमाणपत्र दिया जाए कि मूर्ति विसर्जन व मुहर्रम के जुलूस के रास्तों पर कहीं भी बिजली का तार लटका हुआ नहीं है. सभी पोलों पर तारों को कस दिया गया है.
पूर्व से गठित थाना, अनुमंडल व जिला स्तर पर शांति समितियों के गठन की समीक्षा एक सप्ताह के अंदर कर ली जाये.