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वरदी घोटाला : पूर्व आइजी रामचंद्र खान सहित सभी आठ आरोपित बरी

पटना : सीबीआइ की विशेष अदालत ने गुरुवार को 30 साल बाद पुलिस वरदी घोटाले में पूर्व आइजी रामचंद्र खान सहित सभी आठ आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया. साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए विशेष न्यायाधीश सर्वजीत ने सभी आरोपितों को बाइज्जत बरी कर दिया. सीबीआइ ने 1986 में इस मामले की […]

पटना : सीबीआइ की विशेष अदालत ने गुरुवार को 30 साल बाद पुलिस वरदी घोटाले में पूर्व आइजी रामचंद्र खान सहित सभी आठ आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया. साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए विशेष न्यायाधीश सर्वजीत ने सभी आरोपितों को बाइज्जत बरी कर दिया. सीबीआइ ने 1986 में इस मामले की जांच शुरू की थी. 1998 में सीबीआइ ने सभी आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. लेकिन, कोर्ट में इसे साबित नहीं कर पाया.
सीबीआइ के साक्ष्य थे नाकाफी : वर्ष 1983-84 में हुआ वरदी घोटाला तब राज्य का सबसे चर्चित मामला था. आइजी ऑफिस से लेकर सिपाही को मुहैया की जानेवाली वरदी व अन्य सामग्री में घोर अनियमितता बरती गयी थी. करीब 16 लाख रुपये का घोटाला उजागर हुआ था.
हंगामा बढ़ता देख इसकी जांच सीबीआइ को सौंप दी गयी थी. सीबीआइ ने 1986 में तत्कालीन आइजी व आइपीएस अधिकारी रामचंद्र खान, आइपीएस अधिकारी राजेंद्र शर्मा, आपूर्ति विभाग का क्लर्क जनक यादव, दिवाकर श्रीवास्तव, कैलाश अग्रवाल, रमेश, ओमप्रकाश व राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. 30 वर्ष बाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सर्वजीत ने सुनवाई के दौरान सभी आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया. सीबीआइ ने जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे, वे आरोप को सिद्ध करने में नाकाफी थे. विशेष अदालत में चल रहे ट्रायल के दौरान ही आइपीएस अधिकारी अनिल कुमार समेत कई आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे ट्रायल को बंद कर दिया था.
शेष आरोपित पूर्व आइजी रामचंद्र खान, आइपीएस अधिकारी अजीत दत्ता, बीएम दिवाकर, आपूर्तिकर्ता महेश प्रसाद अग्रवाल, ओम प्रकाश, राकेश कुमार अग्रवाल, कैलाश अग्रवाल समेत एक दर्जन पर ट्रायल चल रहा था. आइपीएस अधिकारी अजीत दत्ता उस समय नालंदा के एसपी थे. आरोप था कि बिना जरूरत के ही पुलिस वरदी की खरीदारी की गयी. यह घोटाला वर्ष 1982 से 84 के बीच हुआ था.

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