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छेदी को अपील के लिए 20 दिनों की मोहलत

लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का मामला पटना : सदस्यता रद्द करने के मामले सासाराम से भाजपा सांसद छेदी पासवान को फौरी राहत मिली है. पटना हाइकाेर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 20 दिनों की मोहलत दी है. जस्टिस केके मंडल के कोर्ट ने छेदी पासवान की सदस्यता रद्द करने […]

लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का मामला
पटना : सदस्यता रद्द करने के मामले सासाराम से भाजपा सांसद छेदी पासवान को फौरी राहत मिली है. पटना हाइकाेर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 20 दिनों की मोहलत दी है. जस्टिस केके मंडल के कोर्ट ने छेदी पासवान की सदस्यता रद्द करने संबंधी अपने आदेश पर 20 दिनों तक रोक लगा दी है.
छेदी पासवान ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी. कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिनों का वक्त दिया है. हालांकि, छेदी पासवान इन 20 दिनों तक संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे.
गौरतलब हो कि 28 जुलाई को हाइकोर्ट ने भभुआ सिविल कोर्ट के वकील गंगा प्रसाद मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए छेदी पासवान की सदस्यता को रद्द करने का फैसला सुनाया था. छेदी पासवान ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सासाराम सीट पर लोकसभा अध्यक्ष व कांग्रेस की उम्मीदवार डाॅ मीरा कुमार को पराजित कर निर्वाचित हुए थे.
आपराधिक मामले छुपाने का आरोप : सासाराम से तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए छेदी पासवान पर लोकसभा चुनाव में नामांकन के समय दिये गये शपथपत्र में अपने खिलाफ चल रहे तीन आपराधिक मामलों का जिक्र नहीं करने का आरोप था. उनके खिलाफ मोहनिया पुलिस थाने में 168/06, 28/05 व 206/05 दर्ज हैं. कोर्ट का यह फैसला 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद दायर चुनाव याचिकाओं में पहला मामला है.

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