मोकामा: औंटा पंचायत के मुखिया के शपथ ग्रहण पर न्यायालय की रोक के बावजूद मुखिया ने शपथ ले ली. प्रशासन का तर्क है कि न्यायालय द्वारा जारी आदेश देर से पहुंचा था. तब तक शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका था. मोकामा के औंटा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रही बेबी कुमारी ने बाढ़ व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ के यहां चुनावी याचिका दायर कर मतदान में गड़बड़ी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था.
बेबी कुमारी द्वारा जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए बाढ़ व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ आशुतोष कुमार ने मोकामा बीडीओ को यथास्थिति बरकरार रखते हुए निर्वाचित घोषित इंदु देवी का शपथ ग्रहण नहीं कराने का आदेश दिया था. 27 जून को मुंसिफ न्यायालय द्वारा जारी आदेश 29 जून की दोपहर मोकामा प्रखंड कार्यालय पहुंचा. इस बीच औंटा पंचायत से निर्वाचित मुखिया इंदू देवी ने शपथ ले ली. प्रतिद्वंदी मुखिया प्रत्याशी रही बेबी कुमारी ने बताया कि पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी इंदू देवी के समर्थकों द्वारा मृत मतदाताओं के भी वोट डलवा दिये गये थे.
इसके अलावा बाहर रहने वाले लोग व औंटा में नहीं रहने वाले लोगों के वोट भी डलवा दिये गये. बेबी देवी ने याचिका में आरोप लगाया है कि मतदान केंद्र संख्या 95,96,97 पर उनके पोलिंग एजेंट को रोका गया था.
इंदू देवी ने आरोपो से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव में हार के कारण गलत आरोप लगाया जा रहा है. इसी को लेकर बाढ़ कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था व बीडीओ से सात दिनों के अंदर की गयी कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी. मुंसिफ न्यायालय ने चुनाव याचिका पर दिये गये आदेश को अत्यावश्यक बताते हुए शपथ ग्रहण समारोह पर रोक के आदेश की प्रति कॉपी बाढ़ एसडीओ और मोकामा बीडीओ को आदेश जारी कर दिया गया था. मोकामा बीडीओ नीरज कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जायेगा.