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500 ली घूस, 31 साल बाद एक वर्ष कैद
पटना : निगरानी एक के विशेष जज राघवेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने 500 रुपये घूस लेने के एक मामले में आयकर विभाग के बड़ा बाबू राम कुमार ठाकुर को एक वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. उक्त मामला वैशाली के बिदुपुर कबीर मठ के आचार्य महंत […]
पटना : निगरानी एक के विशेष जज राघवेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने 500 रुपये घूस लेने के एक मामले में आयकर विभाग के बड़ा बाबू राम कुमार ठाकुर को एक वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. उक्त मामला वैशाली के बिदुपुर कबीर मठ के आचार्य महंत रामदयाल दास द्वारा वर्ष 1985 में दर्ज कराया गया था.
महंत ने उक्त मामले को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में 10 सितंबर, 1985 को दिये गये आदेश के आलोक में आठ अक्तूबर, 1985 को अभियुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि मठ के वर्ष 1979 से 1986 के बीच आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद भी आयकर का निर्धारण करने के नाम पर तत्कालीन बड़ा बाबू राम कुमार ठाकुर ने एक हजार रुपये घूस की मांग की थी. कहा था कि पैसे देने पर आयकर निर्धारित करेंगे. इसके बाद 500 रुपये घूस लेते हुए निगरानी ने छह दिसंबर, 1985 को उनको गिरफ्तार कर लिया.
सिपाही बेबी कुमारी की संपत्ति होगी जब्त
हाइकोर्ट ने निगरानी न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए सिपाही बेबी कुमारी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है.मुजफ्फरपुर जिला बल की महिला सिपाही बेबी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला मार्च 2012 में दर्ज हुआ था. निगरानी की विशेष कोर्ट ने संपत्ति जब्त करने का आदेश दिसंबर 2013 में जारी किया था. इस मामले में बेबी कुमारी हाइकोर्ट चली गयी थी.
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