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बिहार में गुटखा व पान मसाला पर प्रतिबंध की अवधि एक साल और बढ़ी

पटना:बिहारमें खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर गुटखा व पान मसाला पर प्रतिबंध की अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दी है. सरकार ने 18 मई, 2016 के कार्यालय आदेश की ओर से पूरे राज्य में गुटखा व पान मसाला (तंबाकू व निकोटिन युक्त) के पैकिंग, बिना पैकिंग के निर्माण, […]

पटना:बिहारमें खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर गुटखा व पान मसाला पर प्रतिबंध की अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दी है. सरकार ने 18 मई, 2016 के कार्यालय आदेश की ओर से पूरे राज्य में गुटखा व पान मसाला (तंबाकू व निकोटिन युक्त) के पैकिंग, बिना पैकिंग के निर्माण, बिक्रय, परिवहन, प्रदर्शन व भंडारण पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. यह राज्य में 21 मई से प्रभावी होगा.

सभी अधिकारियों व खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस दिशा में छापेमारी करें. कानून का उल्लंघन करनेवाले दोषियों पर कार्रवाई की जाये.

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