पटना: पटना हाइकोर्ट के अंतिम आदेश आने तक सूबे में बालू का उठाव पुरानी बंदोबस्ती के आधार पर होगा. इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिला खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सालाना बंदोबस्ती की राशि के आधार पर लाइसेंस धारियों से एक सप्ताह की राशि जमा करा कर उन्हें बालू के उठाव की अनुमति दें.
पटना हाइकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी. विभाग के अनुसार पटना हाइकोर्ट से जब तक इस मामले में कोई अंतिम आदेश निर्गत नहीं होता है तब तक सभी पुराने लाइसेंस धारी ही बालू घाटों से बालू का उठाव करेंगे. इस बीच बालू उत्खनन के लिए न तो कोई नया पट्टा दिया जायेगा और न ही किसी नये घाट से बालू की निकासी की अनुमति दी जायेगी.
विभाग का कहना है कि पटना हाइकोर्ट ने बालू घाटों की नीलामी की नयी प्रक्रिया पर रोग लगायी है न कि बालू घाटों के संचालन पर. विभाग के इस आदेश के बाद आज से राज्य भर के सभी बालू घाटों पर बालू के उठाव का काम शुरू कर दिया है. बालू खनन करने वाले लाइसेंस धारियों से पुरानी बंदोबस्ती राशि पर प्रतिदिन के हिसाब से एक सप्ताह की राशि जमा करायी गयी है और उन्हें बालू उठाव की अनुमति प्रदान की गयी है.