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नहीं बिकेंगे 85% से कम चेतावनी के सिगरेट
पटना : अब सिगरेट के पैक पर 85 प्रतिशत विजिबिल चेतावनी का होनी जरूरी हो गया है. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 15 अक्तूबर, 2014 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब पटना में भी वैसे तंबाकू उत्पाद नहीं बिक सकेंगे, जिसमें चेतावनी 85 प्रतिशत से कम हो. डीएम संजय अग्रवाल के […]
पटना : अब सिगरेट के पैक पर 85 प्रतिशत विजिबिल चेतावनी का होनी जरूरी हो गया है. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 15 अक्तूबर, 2014 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब पटना में भी वैसे तंबाकू उत्पाद नहीं बिक सकेंगे, जिसमें चेतावनी 85 प्रतिशत से कम हो. डीएम संजय अग्रवाल के निर्देश पर शहर के बुद्ध मार्ग में पाल होटल के बगल में और डाकबंगला चौराहे पर दो दुकानों में दो हजार से ऊपर मूल्य की सिगरेट जब्त की गयी. इसके साथ ही दुकानों को फौरी तौर पर बंद करा दिया गया है.
छापेमारी की कमान कोटपा के नोडल पदाधिकारी सुधांशु कुमार ने कहा कि भारत सरकार की अधिसूचना के लागू हाेने के बाद सिगरेट, बीड़ी, खैनी, जर्दा आदि के पैकेट पर भी चेतावनी होनी जरूरी है. आमलोग ऐसे लोगों की सूचना डायल 100 पर दे सकते हैं. जिला कंट्रोल रूम के नंबर 2219810 और 2219234 पर दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के नंबर 9430085846 पर मैसेज भी कर सकते हैं.
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