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आदर्श आचार संहिता की गाइड लाइन जारी पटना : राज्य में पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन जारी कर दी है. दो मार्च से लागू होनेवाले आदर्श आचार संहिता के तहत आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन मंत्रियों, सांसदों, पार्षदों और विधायकों के प्रवेश पर रोक […]

आदर्श आचार संहिता की गाइड लाइन जारी
पटना : राज्य में पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन जारी कर दी है. दो मार्च से लागू होनेवाले आदर्श आचार संहिता के तहत आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन मंत्रियों, सांसदों, पार्षदों और विधायकों के प्रवेश पर रोक लगायी है.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श अाचार संहिता की अवधि में राज्य सरकार विकास या उपलब्धियों से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगी. आदर्श आचार संहिता के दायरे में उम्मीदवारों, सरकारी विभाग और कर्मियों तथा पंचायतों के पदाधिकारियों -कर्मी होंगे. इसके तहत उम्मीदवार ऐसा कोई वक्तव्य जारी नहीं करेगा, जिसमें जाति, धर्म या किसी संप्रदाय के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे. मतदान समाप्ति के 49 घंटे पहले ही प्रचार कार्य बंद कर देना होगा. बिना मुद्रक और प्रकाशक के नाम का कोई पोस्टर जारी नहीं किया जायेगा.
वोटरों को मतदान के दिन बूथ तक पहुंचाने के लिए वाहनों को उपयोग करना मना है. शराब पर प्रतिबंध होगा और किसी राजनीतिक दल की आड़ में प्रचार को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. थाने काे सूचना िदये बिना न ही लाउडस्पीकर का प्रयोग होगा और न ही सभा. या जुलूस की अनुमति होगी. जुलूस सड़क पर दाहिनी ओर से ही चलेगा.
सरकारी कर्मी चुनाव की अधिसूचना जारी होने से समाप्ति तक सरकार कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं करेगा, जिससे चुनाव में व्यवधान हो. पूर्व से चल रही योजनाओं का जारी रखा जायेगा, वहीं नयी योजनाओं की घोषणा नहीं की जायेगी, जबकि केंद्र सरकार की योजनाआें को शुरू करने में कोई मनाही नहीं होगी. बताया गया है कि मनरेगा, इंदिरा आवास और राष्ट्रीय उच्च पथ और राज्य पथ के निर्माण पर कोई काम नहीं होगा.
तबादले पर रहेगी रोक
जारी आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत द्वारा मनोनीत उप निर्वाचन पदाधिकारी-पंचायत के तबादले पर रोक रहेगी.
प्रचार के लिए दुपहिया वाहन की अनुमति
आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम कचहरी के पंच पद के लिए प्रचार में सिर्फ एक दुपहिया यांत्रिक वाहन की अनुमति दी गयी है. मुखिया, सरपंच,
पंचायत समिति के सदस्यों के लिए दो यांत्रिक दुपहिया वाहन या एक हलका मोटर वाहन के उपयोग की अनुमति दी गयी है. वहीं जिला परिषद के सदस्यों काे प्रचार के लिए चार दुपहिया वाहन या दो हलका मोटर वाहन के उपयोग की अनुमति दी गयी है. बैलगाड़ी, घाेड़ा गाड़ी और रिक्शा सहित अन्य गैर यांत्रिक वाहनों से भी प्रचार की अनुमति दी जा सकती है.

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