आरटीइ में नामांकन लेने में सीबीएसइ व आइसीएसइ स्कूल फेल, 100 में 7 ने ही लिया नामांकन – 2015-16 सत्र में भी प्राइवेट स्कूलों ने नहीं दिखाया शिक्षा के अधिकार में इंट्रेस्ट रिंकू झा, पटनाशिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है. हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, इसके लिए प्राइवेट स्कूलों को नामांकन लेने का निर्देश दिया गया. लेकिन 2010 में बिहार में लागू हुआ शिक्षा का अधिकार अभी भी बस कागजों पर सिमट कर रह गया है. आज भी काफी संख्या में ऐसे स्कूल है जहां पर आरटीइ के नाम पर बस खानापूर्ति होता है. कुछ ऐसी ही जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है. जिसमें पाया गया है कि 2015-16 सत्र के लिए शिक्षा के अधिकार की तहत नामांकन उन स्कूलों में अधिक हुआ जो सीबीएसइ और आइसीएसइ बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ही नहीं. दस फीसदी भी नहीं हुआ नामांकन 2015-16 सत्र में दस फीसदी सीबीएसइ और आइसीएसइ बोर्ड के स्कूलों ने नामांकन नहीं लिया. इस सत्र में 100 स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन लिया. लेकिन इसमें मात्र सात ही स्कूल ऐसे हैं जो सीबीएसइ और आइसीएसइ बोर्ड से मान्यता प्राप्त है. आरटीइ एक्टिविस्ट अजय कुमार ने बताया कि इस बार भी नामांकन की प्रतिशत काफी कम रहा. इसमें वैसे स्कूलों की संख्या अधिक है, जो बिहार सरकार से तो मान्यता प्राप्त है, लेकिन सीबीएसइ और आइसीएसइ बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है. इन सीबीएसइ और आइसीएसइ बोर्ड ने ही लिया केवल नामांकन स्कूल – आरटीइ के तहत कुल नामांकन पटना सेंट्रल स्कूल – 10 कृष्णा निकेतन – 10 आरपीएस रेसिडेंसियल स्कूल – 10 बीडी पब्लिक स्कूल – 10 आरपीएस गर्ल्स पब्लिक स्कूल – 10 मेय फ्लावर स्कूल – 9 वाल्डविन एकेडमी – 14
आरटीइ में नामांकन लेने में सीबीएसइ व आइसीएसइ स्कूल फेल, 100 में 7 ने ही लिया नामांकन
आरटीइ में नामांकन लेने में सीबीएसइ व आइसीएसइ स्कूल फेल, 100 में 7 ने ही लिया नामांकन – 2015-16 सत्र में भी प्राइवेट स्कूलों ने नहीं दिखाया शिक्षा के अधिकार में इंट्रेस्ट रिंकू झा, पटनाशिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है. हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, इसके लिए प्राइवेट स्कूलों को नामांकन लेने […]
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