10.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

15 दिनों के अंदर होगा बिहटा-सरमेरा स्टेट रोड का काम शुरू

15 दिनों के अंदर होगा बिहटा-सरमेरा स्टेट रोड का काम शुरू – डीएम ने एलआरडीसी और सीओ को अंतिम निर्णय लेने का दिया निर्देश – समाहरणालय में जिले में चल रहे भू-अर्जन योजनाओं की समीक्षा संवाददाता, पटना बिहटा-सरमेरा रोड स्टेट हाइवे-78 की योजना अब जल्द ही साकार हो सकती है. योजना में रूके काम को […]

15 दिनों के अंदर होगा बिहटा-सरमेरा स्टेट रोड का काम शुरू – डीएम ने एलआरडीसी और सीओ को अंतिम निर्णय लेने का दिया निर्देश – समाहरणालय में जिले में चल रहे भू-अर्जन योजनाओं की समीक्षा संवाददाता, पटना बिहटा-सरमेरा रोड स्टेट हाइवे-78 की योजना अब जल्द ही साकार हो सकती है. योजना में रूके काम को 15 दिनों के अंदर शुरू किया जायेगा. पटना जिले के तीन अनुमंडल मसौढ़ी, दानापुर और पटना सिटी के अंतर्गत बकास्त जमीन के संबंध में अंतिम निर्णय 15 दिनों के अंदर लिया जायेगा. अभी इन तीन अनुमंडलों के पांच अंचल पुनपुन, बिहटा, नौबतपुर, दनियावां व फतुहा में बकास्त भूमि के संबंध में निर्णय लंबित है. जिसे वहां के अंचलाधिकारी व भूमि सुधार उपसमाहर्ता 15 दिनों के अंदर अंतिम तौर पर सुलझा लेंगे. डीएम संजय अग्रवाल ने भू-अर्जन की योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश जारी किया है. मंगलवार को समाहरणालय सभागार में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि योजनाओं के लिए सरकारी भूमि के हस्तांतरण के कई मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित है. अपर समाहर्ता, राजस्व ऐसे मामलों को अंचलवार सूचीबद्ध करेंगें और संबंधित अंचलाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर ऐसे मामलों का निष्पादन करेंगे. केवल पत्राचार कर मामले को लंबित रखनेवाले पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. भू-अर्जन की योजनाएं सर्वोच्च प्राथमिकता डीएम ने सभी पदाधिकारियों को कहा कि भू-अर्जन की योजनाएं सर्वोच्च प्राथमिकता में है. दूसरे काम में लगे होने का बहाना बिल्कुल बरदाश्त नहीं किया जायेगा. सभी पदाधिकारी समय सीमा में काम करें. ऐसी शिकायतें मिली है कि क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने प्रखंड में नहीं रह कर पटना से आना-जाना करते हैं. इसे जल्द रोकिये और अपने प्रखंड में ही रहें. उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में यथाशीघ्र प्रति शपथपत्र दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. अपर समाहर्ता साप्ताहिक रूप से अंचलवार प्रगति की समीक्षा करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें