पटना: नगर निगम क्षेत्र में रोक लगी निर्माणाधीन अपार्टमेंट व भवनों पर दर्ज निगरानीवाद की सुनवाई नगर आयुक्त अदालत में 15 व 16 नवंबर को होगा. जांच के दौरान जिन बहुमंजिली इमारतों पर गंभीर अनियमितताएं पायी गयी है व विजिलेंस केस में यह साबित हो जाता है, तो अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने का निर्णय भी लिया जा सकता है. नगर निगम क्षेत्र में बिल्डिंग बाइलॉज का उल्लंघन करते हुए 20 फुट से कम चौड़ी सड़क पर बहुमंजिले भवन का निर्माण किया गया है. कम चौड़ी सड़क में 11 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों का निर्माण किया गया है. निगम द्वारा पारित नक्शे को उल्लंघन करते हुए बिल्डिंग का निर्माण किया गया है.
सुनवाई में पेश नहीं हुए, तो कार्रवाई: निगरानीवादों में अभियंत्रण जांच दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन, परिवाद पत्र व भेजे गये नोटिस की प्रतिलिपि पटना नगर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है. संबंधित प्रतिवादी वेबसाइट के माध्यम से जांच प्रतिवेदन एवं परिवाद पत्र की छायाप्रति डाउनलोड कर सकते हैं. निर्धारित तिथि को नगर आयुक्त के न्यायालय में खुद या अधिवक्ता के माध्यम से पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं. प्रतिवादी के उपस्थित न होने पर अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य व कागजात के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
कब-किस अंचल की होगी सुनवाई: नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने कहा, हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द-से-जल्द विजिलेंस केसों का निबटारा हो. पहले फेज में 141 विजिलेंस केस की सुनवाई की जायेगी. इसके बाद फैसला सुनाया जायेगा.
कंकड़बाग व बांकीपुर अंचल स्थित जिन इमारतों पर निगरानीवाद का मामला दर्ज किया गया है, उनकी सुनवाई 15 नवंबर को होगी, जबकि नूतन राजधानी अंचल में 16 नवंबर को होगी. ज्ञात हो कि कंकड़बाग अंचल में 21, बांकीपुर में 60 व नूतन राजधानी अंचल में 60 बहुमंजिली इमारतों पर निगरानीवाद का मामला दर्ज किया गया है.