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पत्राचार लिपिकों को राहत, वेतन कटौती पर रोक
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत पत्राचार लिपिकों को बड़ी राहत दी है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने शुक्रवार को पत्राचार लिपिकों के वेतन से कटौती के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही सरकार को 30 नवंबर को इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का […]
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत पत्राचार लिपिकों को बड़ी राहत दी है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने शुक्रवार को पत्राचार लिपिकों के वेतन से कटौती के आदेश पर रोक लगा दी है.
साथ ही सरकार को 30 नवंबर को इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. अवधेश कुमार सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में सितंबर, 2015 को जारी कटौती आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगायी गयी थी.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार ने 25 मार्च, 2015 को आदेश जारी कर सरकारी सेवा के सभी पत्राचार लिपिक और लेखा लिपिकों का वेतनमान एक कर दिया. अचानक सिंतबर, 2015 को सरकार ने दोबारा पत्र जारी कर कहा कि पूर्व के आदेश में गड़बडी हुई थी. पत्राचार लिपिक और लेखा लिपिकों का वेतनमान एक समान नहीं हो सकता.
इस संबंध में गलत आदेश
जारी हो गया था. इसी आधार पर सरकार ने पत्राचार लिपिकों को वेतन की अधिक भुगतान की राशि की कटौती का आदेश जारी कर दिया. इसी आधार पर कटौती शुरू भी हो गयी. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए वेतन कटौती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया.
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