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एयरपोर्ट निदेशक पर एफआइआर

पटना : पटना एयरपोर्ट के निदेशक ने नियमों को दरकिनार कर एक विशेष राजनीतिक दलों का पोस्टर एयरपोर्ट परिसर में लगवाया था. उनकी गलती पकड़ में आने के बाद प्रशासन ने संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. सदर एसडीओ रेयाज अहमद खान के आवेदन पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज […]

पटना : पटना एयरपोर्ट के निदेशक ने नियमों को दरकिनार कर एक विशेष राजनीतिक दलों का पोस्टर एयरपोर्ट परिसर में लगवाया था. उनकी गलती पकड़ में आने के बाद प्रशासन ने संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. सदर एसडीओ रेयाज अहमद खान के आवेदन पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है.
एयरपोर्ट परिसर में विज्ञापन स्पेस का दो अन्य राजनीतिक दलों के प्रचार के रूप में प्रयोग देखने के बाद जेडीयू ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की, तो प्रशासन हरकत में आया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ प्रतिमा ने जब निदेशक से जवाब मांगा, तो उन्होंने यह जवाब दिया कि उनके पास इसका अधिकार है. डीएम के मुताबिक ऐसा करना नियमों के खिलाफ है.
सदर एसडीएम को एफआइआर कराने का निर्देश दिया गया. एयरपोर्ट थाने में 188 और 171 सी आइपीसी सेक्शन थ्री डिफेसमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया है. डीएम डॉ प्रतिमा ने बताया कि निदेशक ने गलत जानकारी दी और नियमों के विरुद्ध काम किया है. एफआइआर दर्ज करा दिया गया है, अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

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