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यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की दी गयी जानकारी

पटना : महिला विकास निगम की ओर से बोरिंग रोड, विवेकानंद मार्ग स्थित ट्रेनिंग सेंटर में यौन उत्पीड़न व घरेलू हिंसा पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. इसमें महिला विकास निगम द्वारा संचालित शाॅर्ट स्टे होम, रक्षा गृह व छात्रावास संचालकों को ट्रेनिंग दी गयी़ संस्थानों के सरंक्षण पदाधिकारी एवं जिला परियोजना […]

पटना : महिला विकास निगम की ओर से बोरिंग रोड, विवेकानंद मार्ग स्थित ट्रेनिंग सेंटर में यौन उत्पीड़न व घरेलू हिंसा पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. इसमें महिला विकास निगम द्वारा संचालित शाॅर्ट स्टे होम, रक्षा गृह व छात्रावास संचालकों को ट्रेनिंग दी गयी़ संस्थानों के सरंक्षण पदाधिकारी एवं जिला परियोजना पदाधिकारियों को यौन उत्पीड़न की जानकारी दी गयी.
निर्देंश संस्था की अधिवक्ता संजू सिन्हा ने बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आधार पर प्रत्येक संस्स्थान में सेल बनाया जाना है. सेल में वहां पर रह रही महिलाएं उसकी सदस्य होंगी. यह सेल संस्थान की महिलाकर्मियों के साथ हो रहे छेड़छाड़ मामले को दर्ज करायेगा.
उस पर कार्रवाई करेंगी. उन्होंने उनके दायित्वों के बारे में जानकारी देते हुए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में बताया. कहा मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से किया गया प्रताड़ना घरेलू हिंसा के प्रकार है.
इसके खिलाफ कोई भी महिला इसकी शिकायज दर्ज करा सकती हैं. मौके पर महिला विकास निगम के परियोजना निदेशक रूपेश कुमार, संस्था के अंजना भगत, विवेक कुमार समेत अन्य उपस्थित रहे.

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