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करना था दारोगा को डिमोट, प्रोमोशन देकर बना दिया डीएसपी

पटना : पटना उच्च न्यायालय की फटकार के बाद सरकार ने राजधानी के कदमकुआं थाने में दो वर्ष पूर्व पदस्थापित दारोगा संजय कुमार को दंड के रूप में डिमोट करने की बात स्वीकारी थी. लेकिन, उसे डिमोट करना तो दूर सरकार ने प्रोन्नति देकर डीएसपी बना दिया और पटना में ही पदस्थापित भी कर दिया. […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय की फटकार के बाद सरकार ने राजधानी के कदमकुआं थाने में दो वर्ष पूर्व पदस्थापित दारोगा संजय कुमार को दंड के रूप में डिमोट करने की बात स्वीकारी थी. लेकिन, उसे डिमोट करना तो दूर सरकार ने प्रोन्नति देकर डीएसपी बना दिया और पटना में ही पदस्थापित भी कर दिया.
इस मामले का खुलासा होने पर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कामकाज पर मंगलवार को तल्ख टिप्पणी की. न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह की कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह में उक्त डीएसपी के खिलाफ की गयी कार्रवाई करने को कहा. साथ ही की गयी कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया.सप्ताह भर बाद इस मामले की सुनवाई भी होगी.
कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार के काम करने के तरीके को दर्शाता है. दरअसल, अब्दुल क्यूम अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट को बताया कि 20 सितंबर, 2012 को उनके घर में चोरी हुई. उन्होंने इसकी लिखित रिपोर्ट कदमकुंआ थाने को दी. दारोगा संजय कुमार ने इसे 22 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज किया. जिला अदालत को इसकी सूचना 24 सितंबर को दी. इस मामले को लेकर अंसारी ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
तत्कालीन न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की कोर्ट ने डीआइजी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी. जांच के बाद डीआइजी ने अपनी रिपोर्ट में दारोगा की गलती स्वीकारी थी. साथ ही कोर्ट को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया था.
कोर्ट ने दारोगा को दंडित करने का निर्देश देते हुए कहा था कि यह अपने पद पर रहने लायक नहीं है और उसे डिमोट किया जाना चाहिए. मंगलवार को अंसारी ने कोर्ट को बताया कि संबंधित दारोगा संजय कुमार के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. उलटे, उन्हें प्रमोशन देकर डीएसपी बना दिया.
और तो और डीएसपी बनाकर राजधानी में ही विशेष शाखा में पदस्थापित भी कर दिया. कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह में उक्त डीएसपी के खिलाफ की गयी कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को बताने को कहा है.

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