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15 दिनों में निबंधन शुल्क नहीं तो मोबाइल टावर होंगे सील

पटना : नगर निगम ने निगम क्षेत्र की मोबाइल टावर कंपनियों को नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि 15 सितंबर तक निबंधन शुल्क के साथ बकाया नवीनीकरण शुल्क का भुगतान कर दें, अन्यथा मोबाइल टावर सील होंगे. दूरसंचार कंपनियां पांच-छह वर्षों से निगम क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने के लिए न निबंधन […]

पटना : नगर निगम ने निगम क्षेत्र की मोबाइल टावर कंपनियों को नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि 15 सितंबर तक निबंधन शुल्क के साथ बकाया नवीनीकरण शुल्क का भुगतान कर दें, अन्यथा मोबाइल टावर सील होंगे. दूरसंचार कंपनियां पांच-छह वर्षों से निगम क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने के लिए न निबंधन करा रही हैं और न ही नवीनीकरण शुल्क जमा कर रही हैं.
दूरसंचार कंपनियों की मनमर्जी रोकने के लिए राज्य सरकार ने 2012 में मोबाइल टावर अधिनियम पारित किया. अधिनियम के खिलाफ दूरसंचार कंपनियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की. हाइकोर्ट ने निगम के पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बावजूद संचार कंपनियां निबंधन नहीं करा रही है .
14 कंपनियों को नोटिस
निगम क्षेत्र की 14 संचार कंपनियों को नगर निगम ने नोटिस भेजा है. इनमें आइडिया, रिलायंस, यूनिनॉर, एयर सेल, एमटीएस, टाटा डोकोमो, भारती इन्फ्राटेल लि.,एटीसी,वोडाफोन, एसेंड टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा लि, जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., भारती एयरटेल लि, रिलायंस और बीएसएनएल कंपनियां शामिल हैं. निगम प्रशासन ने 15 सितंबर तक का समय निबंधन शुल्क व बकाया नवीनीकरण शुल्क जमा करने के लिए दिया है.
राशि वसूलने के लिए संचार कंपनियों को नोटिस दिया गया है. इसमें बीएसएनएल भी शामिल है. निर्धारित तिथि तक संचार कंपनियां शुल्क भुगतान नहीं करती हैं, तो टावर सील करने की कार्रवाई होगी.
जय सिंह, नगर आयुक्त

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