विधि संवाददाता.पटना पटना उच्च न्यायालय ने फरजी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले नियोजित शिक्षकों को इस्तीफा के लिए 15 दिनों की और मोहलत दी है. यह मोहलत मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडडी और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने रंजीत पंडित एवं अन्य की लोक हित याचिका के सुनवाई के दौरान दिया. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन और निगरानी ब्यूरो के एडीजी रवींद्र कुमार की मौजूदगी में कोर्ट ने कहा कि यदि दो सप्ताह के भीतर फरजी डिग्री वाले नियोजित शिक्षकों ने अपने मन से इस्तीफा दे दिया तो उनसे अब तक की वेतन की राशि वसूली नहीं जायेगी. साथ ही आपराधिक मुकदमा भी नहीं चलाया जायेगा. सुनवाई के दौरान निगरानी ब्यूरो ने कोर्ट से कहा कि उनके पास मैन पावर की कमी है इस कारण फ रजी डिग्री के आधार पर नौकरी पाये नियोजित शिक्षकों को खोज निकालने मे ंदेरी हो रही है. साथ ही उनके प्रमाण पत्र की जांच नहीं हो पा रही है.गौरतलब है कि कोर्ट की चेतावनी के बाद अब तक 1271 नियोजित शिक्षकों ने कानूनी कार्रवाई की डर से इस्तीफा दे दिया है.
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फरजी डिग्री वाले नियोजित शिक्षकों को 15 दिनों की मोहलत
विधि संवाददाता.पटना पटना उच्च न्यायालय ने फरजी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले नियोजित शिक्षकों को इस्तीफा के लिए 15 दिनों की और मोहलत दी है. यह मोहलत मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडडी और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने रंजीत पंडित एवं अन्य की लोक हित याचिका के सुनवाई के दौरान […]
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