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कसा शिकंजा: पुटुस की हत्या में अनंत सिंह भी शामिल

पटना: बाढ़ में पुटुस यादव के अपहरण व हत्या मामले में विधायक अनंत कुमार सिंह समेत 13 लोगों पर पुलिस ने आरोप सही पाया है. पुलिस ने एफआइआर में दर्ज आरोपितों के खिलाफ ठोस सबूत जुटा लिया है. आगे की कार्रवाई के लिए बहुत जल्द प्रोटेक्शन वारंट लिया जायेगा. वहीं बाढ़, मोकामा व परसा बाजार […]

पटना: बाढ़ में पुटुस यादव के अपहरण व हत्या मामले में विधायक अनंत कुमार सिंह समेत 13 लोगों पर पुलिस ने आरोप सही पाया है. पुलिस ने एफआइआर में दर्ज आरोपितों के खिलाफ ठोस सबूत जुटा लिया है. आगे की कार्रवाई के लिए बहुत जल्द प्रोटेक्शन वारंट लिया जायेगा. वहीं बाढ़, मोकामा व परसा बाजार के थानेदारों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है. वहीं घटना के दौरान तीनों थानेदारों की कानून-व्यवस्था की क्या भूमिका रही, इसकी जांच हो रही है. नये थानेदारों की तैनाती की गयी है. उनकी जगह पर बाढ़ में संजय कुमार, परसा बाजार में प्रेम राज चौहान तथा मोकामा में संदीप सिंह को तैनात किया गया है. उन्हें तत्परता से मामले की छानबीन के निर्देश दिये गये हैं.
बाढ़ कोर्ट में पुटुस यादव के पिता कपिलदेव यादव के बयान और पुलिस की छानबीन के बाद पुलिस ने इस केस को सही बताया है. जिन 13 लोगों पर आरोप है, उनके खिलाफ पुलिस के पास सबूत आ गये हैं. इसके बाद पुलिस की कार्रवाई में तेजी आ गयी है. यहां बता दें कि अब तक विधायक समेत सात लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि छह लोगों की तलाश की जा रही है. पुलिस इसके लिए पटना, बाढ़, मोकामा में छापेमारी कर रही है. वहीं बाढ़, मोकामा व परसा बाजार के तत्कालीन थाना प्रभारी को हटा दिया गया है. अपहरण और हत्या मामले में तीनों की भूमिका की जांच की जा रही है. यह कार्रवाई एसपी ग्रामीण और बाढ़ के एसडीपीओ की रिपोर्ट पर की गयी है.
इधर विधायक की जमानत खारिज
दानापुऱ विधायक अनंत कुमार सिंह की सोमवार को दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन नाथ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. बिल्डर राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह की हत्या की नीयत से अगवा के मामले में जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने शनिवार को एसीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी़ बचाव पक्ष के अधिवक्ता सफदर हयात ने कोर्ट से कहा कि अनंत सिंह के खिलाफ कोर्ट ने कोई वारंट निर्गत नहीं किया है़ इसके बाद भी उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है़.

उन्होंने बताया कि 14 नवंबर, 2014 को अनंत सिंह बिल्डर को लेकर शास्त्रीनगर थाने पहुंचे थ़े,जहां से बिल्डर को जेल भेज दिया गया था और अनंत सिंह को थाने से रिहा कर दिया गया था़ हयात ने बताया कि अनंत सिंह का 4.70 करोड़ रुपये लेकर बिल्डर भाग गया था़ उन्होंने अनंत सिंह को जमानत देने के लिए अनुरोध किया़ इस पर लोक अभियोजन पदाधिकारी भोला यादव ने विरोध करते हुए दलील पेश किया़ इस पर न्यायिक दंडाधिकारी ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी़.अब अधिवक्ता अनंत सिंह की जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दायर की जायेगी़.

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