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अपडेट नहीं कराने पर बैंक खाते पर लगेगी रोक, हर तीन साल पर दें केवाइसी

पटना: महेश सुरेका,सुनील व राजीव केसरी ने समय पर बैंक केवाइसी नहीं कराया. बैंक ने कार्रवाई करते हुए खाते पर तत्काल रोक लगा दी. जब वे बैंक शाखा गये,तो पता चला कि केवाइसी नहीं देने के कारण यह स्थिति हुई है. ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें बैंक केवाइसी की जानकारी नहीं है. अगर आपका भी […]

पटना: महेश सुरेका,सुनील व राजीव केसरी ने समय पर बैंक केवाइसी नहीं कराया. बैंक ने कार्रवाई करते हुए खाते पर तत्काल रोक लगा दी. जब वे बैंक शाखा गये,तो पता चला कि केवाइसी नहीं देने के कारण यह स्थिति हुई है. ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें बैंक केवाइसी की जानकारी नहीं है. अगर आपका भी किसी बैंक में खाता है,तो आपके लिए जरूरी खबर है.

ऐसे बैंक उपभोक्ताओं को केवाइसी अपडेट कराना जरूरी है. आम तौर पर बैंक हर तीन साल पर केवाइसी मांगता है,लेकिन ग्राहक खुद भी हर तीन साल पर केवाइसी अपडेट करा सकते हैं. आपका स्थायी निवास है फिर भी केवाइसी अपडेट कराना जरूरी है. इसके पीछे बैंकों का मानना है कि कई लोग ऐसे होते हैं, जो किसी अन्य काम से शहर से बाहर रहने लगते हैं. अस्थायी पते पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह जरूरी है. इसके लिए एक फोटो आइडी व एक एड्रेस प्रूफ जरूरी है.

पहचान पत्र के लिए
पैन कार्ड, वोटर आइडी, पासपोर्ट, सरकारी या सेना के आइडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पोस्ट ऑफिस से जारी फोटो आइडी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जारी आइडी कार्ड शामिल हैं.
आवासीय के लिए
बिजली व टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट,राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में से कोई एक.
हर तीन साल पर केवाइसी अपडेट करा लेने से बैंक को भी काम में आसानी होती है. संबंधित उपभोक्ता की पहचान होती है.
मनोज वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक (बिहार-झारखंड), आरबीआइ

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