छपरा (कोर्ट). पत्नी की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये पति को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने हत्या मामले की सत्रवाद संख्या 129/12 में निर्णय सुनाते हुए मामले के एक मात्र आरोपित मशरक थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विद्या राय को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड तथा भादवि की धारा 201 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा दो हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद
छपरा (कोर्ट). पत्नी की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये पति को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने हत्या मामले की सत्रवाद संख्या 129/12 में निर्णय सुनाते हुए मामले […]
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