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एसएसपी का आदेश: जहां पैसों का होता है लेन-देन वहां लगाएं सीसीटीवी कैमरा

पटना: जिन आर्थिक प्रतिष्ठानों में जहां पैसों का लेन-देन होता है, वहां मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरा 15 दिनों के अंदर अवश्य लगाएं. सीसीटीवी कैमरा ऐसा होना चाहिए, जिससे रात्रि में भी अच्छे तरीके से रिकॉर्डिग हो सके. इसके साथ ही सीसीटीवी के वीडियो फुटेज को कम-से-कम 15 दिनों तक संभाल कर रखें. यह निर्देश […]

पटना: जिन आर्थिक प्रतिष्ठानों में जहां पैसों का लेन-देन होता है, वहां मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरा 15 दिनों के अंदर अवश्य लगाएं. सीसीटीवी कैमरा ऐसा होना चाहिए, जिससे रात्रि में भी अच्छे तरीके से रिकॉर्डिग हो सके. इसके साथ ही सीसीटीवी के वीडियो फुटेज को कम-से-कम 15 दिनों तक संभाल कर रखें. यह निर्देश एसएसपी जितेंद्र राणा ने दिया है.

मासिक अपराध समीक्षा के दौरान उन्होंने डीएसपी व थानाध्यक्षों को यह व्यवस्था कराने के लिए पत्र के माध्यम से आर्थिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को सूचित करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही 15 दिनों के बाद यह चेकिंग करने का निर्देश दिया कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया है या नहीं? इसके अलावा एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को यह जिम्मेवारी दी है कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्र में पड़नेवाले तमाम आर्थिक प्रतिष्ठान मसलन बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, बड़े दुकान, कारखाना, शराब दुकान आदि पर भी विशेष रूप से निगाह रखें और रात्रि गश्ती को उन इलाकों में तेज रखें. अगर किसी प्रकार की घटना होती है, तो उसकी जिम्मेवारी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों की होगी.

वारंट, कुर्की का करें निष्पादन
एसएसपी ने यह भी निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर लंबित वारंट, कुर्की-जब्ती आदि के मामलों का निबटारा करें. अगर पूरा नहीं हो पाता है, तो इतने समय में कम-से-कम 50 फीसदी मामलों का निबटारा कर दें. इसके बाद अगली मीटिंग में की गयी पूरी कार्रवाई का ब्योरा पेश करें. साथ ही अपने-अपने इलाके में किरायेदारों का सत्यापन कराने का काम शुरू कर दें. अपने स्तर से मकान मालिक को इस बात की जानकारी दें कि वे किरायेदारों का सत्यापन कराएं.

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