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मीना देवी की जमानत याचिका खारिज

एडीजे द्वितीय के कोर्ट ने किया खारिज 22 माह से मंडल कारा में बंद हैं मीना देवीछपरा (कोर्ट). मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों की हुई मौत के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त बनायी गयीं तत्कालीन प्रधान शिक्षिका की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज […]

एडीजे द्वितीय के कोर्ट ने किया खारिज 22 माह से मंडल कारा में बंद हैं मीना देवीछपरा (कोर्ट). मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों की हुई मौत के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त बनायी गयीं तत्कालीन प्रधान शिक्षिका की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने प्रधान शिक्षिका व गंडामन मामले में आरोपित की गयीं मीना देवी की जमानत याचिका पर सोमवार को निर्णय सुनने का आदेश दिया था. बताते चलें कि आरोपित की नियमित जमानत याचिका पूर्व में निचले व सत्र न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय से खारिज की जा चुकी है. उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब इस मामले में गवाह बनायी गयीं विद्यालय की दोनों रसोइयां समेत कुछ गवाहों की गवाही पूरी हो जाये, तो पुन: आवेदन दे जमानत का प्रयास किया जा सकता है. उच्च न्यायालय के उसी आदेश के आलोक में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उक्त प्रयास किया है. उक्त न्यायालय से याचिका खारिज होने के उपरांत अब उच्च न्यायालय में जमानत प्राप्ति का प्रयास किया जायेगा.

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