छपरा. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने व्यवहार न्यायालय की हाजत में सेंध लगा कर फरार होनेवाले कैदी छपरा नगर थाना क्षेत्र के कटहरीबाग निवासी उदय गिरि को शस्त्र अधिनियम में दोषी पाते हुए धारा 25 1-बी में तीन साल, 10 हजार जुर्माना एवं 26 शस्त्र अधिनियम में पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. बताते चलें कि 21.5.12 को इसे लोडेड पिस्तौल एवं दो कारतूस के साथ खैरा में गिरफ्तार किया गया था. इसी केस में पेशी के दौरान मंडल कारा से उसे न्यायालय की हाजत में लाया गया था, जहां वह हाजत में सेंध लगा कर फरार हो गया था. हाजत से भागने के मामले में अभी उस पर न्यायालय में केस चल रहा है. अभियोजन पक्ष से हरेश्वर कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष से सुग्रीव प्रसाद ने बहस में हिस्सा लिया.
आर्म्स एक्ट में एक को सजा
छपरा. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने व्यवहार न्यायालय की हाजत में सेंध लगा कर फरार होनेवाले कैदी छपरा नगर थाना क्षेत्र के कटहरीबाग निवासी उदय गिरि को शस्त्र अधिनियम में दोषी पाते हुए धारा 25 1-बी में तीन साल, 10 हजार जुर्माना एवं 26 शस्त्र अधिनियम में […]
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